हिजाब बैन पर HC के फैसले का स्वागत, लेकिन... सुनिए सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या बोले?

वीडियो डेस्क। हिजाब को लेकर जनवरी से देशभर में गरमाया विवाद आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस एम खाजी की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद देशभर में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 

| Updated : Mar 15 2022, 05:33 PM
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वीडियो डेस्क। हिजाब को लेकर जनवरी से देशभर में गरमाया विवाद आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस एम खाजी की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद देशभर में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुरादाबाद में भी लोगों ने कोर्ट के फैसले पर अपनी बात रखी। हालांकि सभी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने पीएफआई को बैन करने की मांग उठाई है।  उन्होंने हिजाब बैन पर कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। 
 

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