यमुना बंधे के पास की भूमि पर गैंगस्टर ने किया था कब्जा, राजस्व विभाग की टीम ने 19 बीघा जमीन को किया कुर्क

मंगलवार को एसडीएम विशु राजा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम गांव रामडा में पहुंची। जहां पर जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर गैंगस्टर मोमिन पुत्र समसुद्दीन व उसके तीन अन्य भाइयों शमीम अहमद, शाहरुख अली तथा मुस्तकीम की यमुना बंधे के निकट करीब पौने 20 बीघा भूमि के चारों और खाई खुदवा कर भूमि को कब्जे में लिया तथा बाद में कुर्की का बोर्ड लगा कर भूमि को कुर्क कर लिया गया। 
 

/ Updated: Jun 21 2022, 07:50 PM IST

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शामली: गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 की धारा 14 ए के अंतर्गत जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर मोबीन सहित उसके तीन भाइयों की करीब 19 बीघा भूमि को कुर्क कर लिया हैं। भूमि को प्रबंध समिति की सुपुर्दगी में दिया गया हैं। भूमि पर उगी फसल का पैसा सरकारी खाते में जमा कराया जाएगा।

मंगलवार को एसडीएम विशु राजा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम गांव रामडा में पहुंची। जहां पर जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर गैंगस्टर मोमिन पुत्र समसुद्दीन व उसके तीन अन्य भाइयों शमीम अहमद, शाहरुख अली तथा मुस्तकीम की यमुना बंधे के निकट करीब पौने 20 बीघा भूमि के चारों और खाई खुदवा कर भूमि को कब्जे में लिया तथा बाद में कुर्की का बोर्ड लगा कर भूमि को कुर्क कर लिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि फरवरी 2021 को कैराना थाने पर सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 38 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई थी। उन्हीं 38 लोगों में मोमिन निवासी गांव रामडा का नाम भी शामिल था। एसडीएम ने बताया कि मोमिन के खिलाफ थाना कैराना पर बहुत से मुकदमे दर्ज थे। जिलाधिकारी द्वारा 1986 की धारा 14 ए गिरोह बंद में आदेश हुआ। जिसके बाद गैंगस्टर मोमिन व उसके तीन भाइयों की करीब 19 बीघा जमीन कुर्क की गई हैं। अगर जमीन से कोई फसल निकलती है तो उसे बेचकर पैसा सरकारी खाते में जमा कराया जायेगा। कुर्की गई जमीन की कीमत करीब एक करोड 90 लाख रुपये हैं। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।