)
जमानत याचिका खारिज…क्या हमेशा जेल में रहेंगे शरजील इमाम और उमर खालिद?
दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की अनुमति नहीं है। अदालत ने दोनों के कथित भड़काऊ बयानों और साजिश पर भी टिप्पणी की और कहा कि ट्रायल में देरी ज़मानत का आधार नहीं बन सकती।