सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर दिए खास निर्देश, जानिए मामले पर क्या बोले अधिवक्ता और डॉक्टर्स

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर वैक्सीनेशन को लेकर दबाव ना बनाएं। इसी पर हमने गोरखपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि है लेकिन साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। 

/ Updated: May 02 2022, 05:25 PM IST

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गोरखपुर: जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर वैक्सीनेशन को लेकर दबाव ना बनाएं। इसी पर हमने गोरखपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि है लेकिन साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। वहीं, डॉ राजेश कुमार ने यह भी कहा की एक सर्वे की रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कोविड फैला आएगा। जब तक कि वह खुद पॉजिटिव ना हो, साथी साथ डॉक्टर ने यह भी कहा की वैक्सीन लगवाना को कोविड़ से सुरक्षा का एक बचाव भी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद हमने गोरखपुर के  लॉयर रवि प्रकाश दुबे से बात की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट केस डिसीजन को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिनियम महामारी एक्ट के जरिए इसको विस्तृत तौर पर हमें बताया।