कांग्रेस प्रवक्ता ने किए मोदी-योगी से बड़े सवाल, कहा- नहीं मिला जवाब तो बीजेपी का सूपड़ा होगा साफ
पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि वाराणसी के कर्खियाद गांव में उत्तर प्रदेश सरकार ने 12-4-1999 को उद्योगौकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण करने के लिये भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 के तहत अधिसूचना जारी की लेकिन उस समय आधे किसानों ने अपनी मुवावजा राशि बहुत कम होने तथा आधे किसानों से उपजाऊ जमीन होने के कारण सरकार को जमीन देने से साफ मना कर दिया। अदालती कार्यवाही में उपयोग हुए दस्तावेज से पता चलता है की प्रथम बार अपील नंबर 1314 सन 2004 अप्लीकेंट के रूप में यूपीएसआईडीसी कोर्ट में उपस्थिति हुई। इसके बाद कई बार 101 किसान और यूपीएसआईडीसी लोवर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक एक दूसरे के खिलाफ मुवावजा बढ़ाने तथा जमीन न देने को लेकर उपस्थित हुए और अदालती कार्यवाई चली।
वाराणसी: कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने कहा कि मोदी जी बताए कि उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते कर्खियाव गांव के किसान भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत मुआवजे को क्यों तरस रहे हैं ? उन्होंने कहा कि मोदी और योगी जी बताए भूमि अधिग्रहण बिल का लाभ किसानों की जगह यूपीएसआईडीसी ने कैसे लिया ? किसानों को जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत नहीं मिला तो 2022 के चुनाव में किसान कर देंगे bjp का सूपड़ा साफ। सोमवार को पराडकर स्मृति भवन के पत्रकारवार्ता कक्ष में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि वाराणसी के कर्खियाद गांव में उत्तर प्रदेश सरकार ने 12-4-1999 को उद्योगौकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण करने के लिये भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 के तहत अधिसूचना जारी की लेकिन उस समय आधे किसानों ने अपनी मुवावजा राशि बहुत कम होने तथा आधे किसानों से उपजाऊ जमीन होने के कारण सरकार को जमीन देने से साफ मना कर दिया। अदालती कार्यवाही में उपयोग हुए दस्तावेज से पता चलता है की प्रथम बार अपील नंबर 1314 सन 2004 अप्लीकेंट के रूप में यूपीएसआईडीसी कोर्ट में उपस्थिति हुई। इसके बाद कई बार 101 किसान और यूपीएसआईडीसी लोवर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक एक दूसरे के खिलाफ मुवावजा बढ़ाने तथा जमीन न देने को लेकर उपस्थित हुए और अदालती कार्यवाई चली।