'हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं', कोर्ट के इस फैसले पर क्या बोले मौलाना सुफियान निज़ामी?

वीडियो डेस्क। हिजाब को लेकर जनवरी से देशभर में गरमाया विवाद आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस एम खाजी की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। 

Asianet News Hindi | Updated : Mar 15 2022, 07:00 PM
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वीडियो डेस्क। हिजाब को लेकर जनवरी से देशभर में गरमाया विवाद आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस एम खाजी की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद देशभर में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर मौलाना सुफियान निज़ामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है कोर्ट की इस बात से आपत्ति है। 
 

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