ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में 24 अगस्त को होगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष के वकील ने बताया वक्फ की संपत्ति

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सोमवार को महिला वादी की दलीलों पर सोमवार को भी जवाबी बहस की गई थी। मंगलवार को बहस पूरी न हो पाने के कारण अदालत ने सुनवाई के लिए 24 अगस्त की डेट दी है। बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे। 

| Updated : Aug 23 2022, 06:50 PM
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वाराणसी: यूपी के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार की दोपहर 2.16 बजे शुरू हुई। तीसरे दिन शुरू हई यह सुनवाई लगभग 2 घंटे तक चली। अदालत में वादी, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं समेत कुल 34 लोग मौजूद रहे। बहस पूरी न हो पाने के कारण कोर्ट ने 24 अगस्त को सुनवाई की अगली डेट दी है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू सोमवार की बहस के दौरान उपस्थित नही थे। मंगलवार की सुनवाई में भी वह नही आए। उनके अदालत में उपस्थित न होने के पीछे कारण अस्वस्थता बताया गया। मुस्लिम पक्ष के वकील शमीम अहमद ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। यह वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज भी है।

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