रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा, जानें क्या बोला पीड़ित परिवार का बेटा

वीडियो डेस्क। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) को रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम समेत पांचों दोषियों को 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था।

| Updated : Oct 18 2021, 08:08 PM
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वीडियो डेस्क। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) को रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम समेत पांचों दोषियों को 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद सोमवार को सजा सुनाई गई। सजा के ऐलान से पहले पंचकूला (Panchkula) जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई। किसी भी तरह के तेजधार हथियार को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहा। 17 नाकों समेत शहर में कुल सात सौ जवान तैनात रहे। CBI कोर्ट परिसर और चारों प्रवेशद्वार पर ITBP की चार टुकड़ियां तैनात थीं।

इन धाराओं में दोषी करार
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 8 अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने IPC की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने IPC की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। 

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