'मुस्लिम पुरुष तब ही करें 4 शादी जब...' इलाहाबाद HC की बड़ी टिप्पणी, जानें 10 अहम बातें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों की दूसरी शादी पर कहा है कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने पर ही दूसरी शादी करें। कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वकालत की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों की दूसरी शादी को लेकर बेहद खास टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी तब ही करनी चाहिए जब वह सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सकें। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट की ओर से इस दौरान समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) की वकालत भी की गई। कहा गया कि कुरान में उचित कारणों से ही बहुविवाह की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ पुरुष स्वार्थी उद्देश्यों से इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट की इस टिप्पणी को बेहद अहम माना जा रहा है।