सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित पुरुष और गैर दलित महिला के बच्चों को लेकर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। हालांकि महिला को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा।