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सीएम योगी सख्त, निजी अस्पताल नहीं ले सकेंगे कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क

उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों के ओर से कोरोना संक्रमितों के इलाज के नाम पर की जा रही लूट खसोट की शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को नर्सिंग केयर, डॉक्टर विजिट और देखरेख के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। इसके बाद यदि कोई अस्पताल तय शुल्क से अधिक राशि लेता है तो उसके खिलाफ एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार निजी अस्पतालों के लिए सभी सुविधाओं को शामिल करते हुए एक पैकेज तय किया गया है। 

Amal Chowdhury | Updated : Sep 11 2020, 04:46 PM
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उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों के ओर से कोरोना संक्रमितों के इलाज के नाम पर की जा रही लूट खसोट की शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को नर्सिंग केयर, डॉक्टर विजिट और देखरेख के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। इसके बाद यदि कोई अस्पताल तय शुल्क से अधिक राशि लेता है तो उसके खिलाफ एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार निजी अस्पतालों के लिए सभी सुविधाओं को शामिल करते हुए एक पैकेज तय किया गया है। 

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