बिहार में सोशल मीडिया पर ये गलतियां पहुंचा सकती हैं जेल

सोशल मीडिया यानि कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगए समूहए संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी। सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर की छवि धूमिल के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 

| Updated : Jan 22 2021, 12:38 PM
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सोशल मीडिया यानि कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगए समूहए संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी। सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर की छवि धूमिल के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 

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