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Income Tax में छूट हासिल करने के लिए इन तरीकों का कर सकते हैं इस्तेमाल, जानें डिटेल्स

Mar 22 2021, 06:00 PM IST

बिजनेस डेस्क। मार्च के महीने में लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह निवेश ऑप्शन की तलाश में लग जाते हैं। 31 मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। इसलिए टैक्स बचाने के लिए निवेश करना जरूरी है। निवेश भी ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल अर्थव्यवस्था सुस्त है। ऐसे में, तमाम निवेश विकल्पों में बहुत ज्यादा फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं रह गई है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इन्श्योरेंस और माता-पिता के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर इनकम टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है। जानें निवेश के कुछ ऑप्शन्स के बारे में।
(फाइल फोटो)

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Income Tax : गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स, ITR फाइल करते वक्त इसकी जानकारी देना है जरूरी

Mar 16 2021, 06:44 PM IST

बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी आमदनी की सही जानकारी देना जरूरी है। किसी व्यक्ति की आमदनी के कई स्रोत होते हैं। आईटीआर में सबको दर्ज किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर इनकम छुपाने का मामला बनता है। बता दें कि इनकम टैक्स गिफ्ट पर भी लगता है। अगर किसी को जन्मदिन, त्योहार या दूसरे किसी मौके पर कीमती उपहार मिलते हैं, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होती है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। जानें कितनी कीमत तक के गिफ्ट पर देना पड़ता है टैक्स।
(फाइल फोटो)
 

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