फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हुई इनकम के लिए अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। अगर आपने भी अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो घर बैठे ऑनलाइन इसे भर सकते हैं। जानते हैं पूरी प्रॉसेस।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि नई कर व्यवस्था में सात लाख रुपए तक आमदनी वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लोग 50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी ले सकते हैं।
हर वित्त वर्ष के दौरान हमें अपनी आय का ब्यौरा देना होता है, जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं। क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कई फायदे हैं।
2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। हालांकि, अब तक कई कंपनियों ने फॉर्म-16 जारी नही किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने फोटोकॉपी की दुकान से हर महीने 10 हजार रुपए कमाने वाले एक शख्स को 12 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा है। वहीं, भिंड के रहने वाले एक बीपीओ कर्मचारी को तो 100 करोड़ से भी ज्यादा का नोटिस थमा दिया है।
आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। लेकिन उसे भरने में आपने कोई गलती की हो या कोई जानकारी नहीं दी है, तो आपको इसके लिए सरकार नोटिस भेज सकती है। नोटिस आए तो क्या करना है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
आयकर विभाग ने हाल ही में उन लोगों की लिस्ट से कई छूट हटा दिए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। आप भी ऐसी ही श्रेणी में आते हैं तो चेक कर लें कि कहीं आपको भी तो रिटर्न भरना जरूरी तो नहीं है।
साफ-सुथरे ट्रैक रिकार्ड के लिए 31 जुलाई से रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर देना चाहिए क्योंकि इससे कई सारे फायदे होते हैं। हां यदि आप समय से रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं समस्या हो सकती है। पेनाल्टी भी लग सकती है।
इनकम टैक्स फाइल करने का नया अपडेट जान लें। अगर आप आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। इसलिए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर लें। आपकी कंपनी ने आपको फॉर्म 16 भी दे दिया होगा। भरने का तरीका भी जान लें।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इस कारण सभी लोग ITR भरने में लग गए हैं। इस बार से इंडिविजुअल लोगों को भी आईटीआर भरना होगा। टैक्स भरने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें 2.50 लाख रुपए की छूट मिलेगी। जानें पूरी डिटेल।