सार

House construction without map: उत्तर प्रदेश में अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर बिना नक्शे के घर बना सकेंगे। 5000 वर्गफीट तक के निर्माण के लिए सिर्फ़ आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा। NOC समय पर ना मिली तो उसे स्वीकृत माना जाएगा।

Uttar Pradesh Home construction rules: उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। अगर आप अपने छोटे प्लॉट पर घर बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको नक्शा पास कराने की झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। योगी सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इस बदलाव से ना सिर्फ निर्माण प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और फालतू की दौड़भाग पर भी लगाम लगेगी।

अब एक हजार वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। यह नियम खासतौर पर छोटे प्लॉट धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

अब 5000 वर्गफुट तक निर्माण के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी

आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद के अनुसार, अब 5,000 वर्गफुट तक के भवन निर्माण के लिए केवल आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। पहले जहां अपार्टमेंट के लिए दो हजार वर्गमीटर की जरूरत थी, अब यह सीमा घटाकर एक हजार वर्गमीटर कर दी गई है।

नए नियमों के तहत मकान के 25% हिस्से में नर्सरी, क्रैच, होम स्टे या डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और सीए जैसे प्रोफेशनल्स अपने कार्यालय चला सकेंगे। इसके लिए नक्शे में अलग से जिक्र की जरूरत नहीं होगी।

सरकारी काम में नहीं होगी देरी! NOC समय पर नहीं मिली तो मानी जाएगी स्वीकृत

अब नक्शा पास कराने की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। संबंधित विभागों को 7 से 15 दिन में NOC देना अनिवार्य होगा। अगर तय समय पर विभाग जवाब नहीं देता, तो वह NOC स्वीकृत मानी जाएगी। 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर रिहायशी क्षेत्र में दुकानें और ऑफिस खोलने की अनुमति दी गई है। इससे कम चौड़ाई वाली सड़कों पर प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस चला सकेंगे।

ऊंचाई की आज़ादी! चौड़ी सड़कों पर मनचाही ऊंचाई तक बनाई जा सकेंगी इमारतें

45 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब जितनी चाहें उतनी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) को तीन गुना तक बढ़ाया गया है, जिससे बहुमंजिला भवनों को बढ़ावा मिलेगा।

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