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DGCA New Air Ticket Refund Rules 2026: क्या अब 48 घंटे में टिकट कैंसल करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज?

DGCA Refund Rule Shock! क्या अब 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसल करने पर नहीं देना होगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज? DGCA ने बदले रिफंड नियम, घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नई शर्तें लागू। मेडिकल इमरजेंसी में भी राहत… लेकिन किन यात्रियों को मिलेगा फायदा? 

3 Min read
Author : Surya Prakash Tripathi
Published : Feb 27 2026, 08:54 AM IST
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Image Credit : ChatGPT

DGCA New Refund Rules 2026: भारत में हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation (DGCA)) ने एयर टिकट रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में अहम बदलाव किया है। अब अगर कोई यात्री फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करता है, तो उस पर कोई अतिरिक्त कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा।

लेकिन यह सुविधा हर स्थिति में लागू नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार, यह फायदा तभी मिलेगा जब टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया गया हो। यानी अगर आपने किसी थर्ड पार्टी ट्रैवल पोर्टल या एजेंट के जरिए टिकट खरीदा है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, लेकिन शर्तें लागू रहेंगी।

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Image Credit : X

48 घंटे वाला नियम किन फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा?

DGCA के नए सिविल एविएशन की ज़रूरतें (Civil Aviation Requirements (CAR)) के मुताबिक अगर घरेलू फ्लाइट की यात्रा में बुकिंग के समय से 7 दिन से कम बचे हैं, तो 48 घंटे फ्री कैंसिलेशन का नियम लागू नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए यह सीमा 15 दिन है। यानी अगर आपने यात्रा से ठीक पहले टिकट बुक की है, तो यह राहत नहीं मिलेगी।

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Image Credit : X

नाम में गलती? अब नहीं देना होगा एक्स्ट्रा पैसा

अगर टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर यात्री अपने नाम में गलती की सूचना देता है, तो एयरलाइन कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी। यह नियम उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत है, जो जल्दबाजी में टिकट बुक करते समय स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं।

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Image Credit : X

मेडिकल इमरजेंसी में क्या मिलेगा पूरा रिफंड?

नई पॉलिसी में मेडिकल इमरजेंसी को भी शामिल किया गया है। अगर यात्रा के समय यात्री या उसी पीएनआर में दर्ज परिवार का सदस्य अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो एयरलाइन पूरा पैसा वापस कर सकती है या क्रेडिट शेल दे सकती है। हालांकि, अन्य मामलों में “Fit to Travel” सर्टिफिकेट और डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी। यानी सिर्फ गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में ही यह सुविधा दी जाएगी।

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रिफंड कितने दिन में मिलेगा?

DGCA के निर्देश के मुताबिक, एयरलाइंस को रिफंड प्रक्रिया 14 कार्य दिवस के भीतर पूरी करनी होगी। इससे पहले यात्रियों को कई बार महीनों इंतजार करना पड़ता था।

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DGCA New Air Ticket Refund Policy: यात्रियों के लिए राहत या नई शर्तों का जाल?

कुल मिलाकर, DGCA का यह फैसला यात्रियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। 48 घंटे फ्री कैंसिलेशन, नाम सुधार की सुविधा और मेडिकल इमरजेंसी में रिफंड जैसे नियम हवाई यात्रा को अधिक पारदर्शी और ग्राहक-हितैषी बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस इन नियमों का पूरी तरह पालन करेंगी? आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई देगा। अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, तो यह नई DGCA रिफंड पॉलिसी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।

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About the Author

SP
Surya Prakash Tripathi
सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। 20 जुलाई 2003 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत। कुल 22 साल का अनुभव। 19 फरवरी 2024 से एशियानेट न्यूज हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री के साथ इन्होंने डबल MA LLB भी किया हुआ है। इन्होंने क्राइम, धर्म और राजनीति के साथ सामाजिक मुद्दों पर लिखने की रुचि है। हिंदी दैनिक आज, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, अमर उजाला, दैनिक भास्कर डिजिटल (DB DIGITAL) जैसे मीडिया संस्थानों में भी सूर्या सेवाएं दे चुके हैं।
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