Delhi School New Age Rule: दिल्ली के स्कूलों में अब पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य कर दी गई है। यह नियम नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। जानिए दिल्ली के कौन-कौन से स्कूलों में लागू होगा यह नियम।

Delhi School Admission New Age Rule: अगर आपका बच्चा दिल्ली के किसी स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन लेने वाला है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब 2026-27 सत्र से दिल्ली के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी उम्र 6 साल पूरी हो चुकी होगी। यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुसार किया गया है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए नए एज क्राइटेरिया की घोषणा की है।

Delhi School Class 1 Admission Age Limit: क्या है दिल्ली में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए नया एज स्ट्रक्चर?

NEP 2020 के तहत अब देशभर में पुराना 10+2 सिस्टम हटाकर 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है-

फाउंडेशन स्टेज (5 साल)

  • नर्सरी (3 साल)
  • लोअर केजी (4 साल)
  • अपर केजी (5 साल)
  • क्लास 1 (6 साल)
  • क्लास 2 (7 साल)

यानि अब बच्चे 3 साल की उम्र में नर्सरी में जाएंगे, 4 साल की उम्र में लोअर केजी और 5 साल की उम्र में अपर केजी पूरी कर 5 साल की उम्र में अपना फाउंडेशन स्टेज पूरा करेंगे और फिर उसके बाद 6 साल की उम्र में क्लास 1 में एडमिशन मिलेगा।

6 Years Admission Criteria: दिल्ली के कौन-कौन से स्कूलों में लागू होगा नया नियम?

  • दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल
  • सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल
  • प्राइवेट (मान्यता प्राप्त) स्कूल
  • इन सभी को अब इस नए एज क्राइटेरिया को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा।

New Education Policy 2020 Delhi: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने टीचर्स, पैरेंट्स से सुझाव भी मांगे

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा है कि इस बदलाव को और बेहतर बनाने के लिए माता-पिता, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन, शोधकर्ता और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 तय की गई है। NEP 2020 का मकसद बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सही समय पर स्कूलिंग देना है, ताकि उनका मानसिक और शैक्षणिक विकास बेहतर हो सके।