House Tax Discount: संगम नगरी में करीब 60 हजार पुराने भवनों का हाउस टैक्स अब 40% तक कम होने जा रहा है। 15 अप्रैल से वार्डों में सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद 3-4 महीनों में नई टैक्स लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। जानें इस सर्वे का पूरा नियम और किसे इसका सीधा फायदा मिलेगा।
Old House Tax Relief: प्रयागराज वालों के लिए नए वित्तीय वर्ष (April) की शुरुआत एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होने जा रही है। अगर आपका घर 20 साल या उससे ज्यादा पुराना है, तो अब आपको हाउस टैक्स (गृहकर) की भारी-भरकम रकम से आजादी मिलने वाली है। नगर निगम ने फैसला किया है कि ऐसे पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी। संगम नगरी में पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है। शहर के 100 वार्डों में करीब 4.12 लाख मकान हैं, जिनमें से 50 से 60 हजार मकान मालिकों को इसका फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं आपको इसका फायदा कैसे और कब तक मिलेगा...
नगर निगम का 'स्मार्ट' प्लान
अक्सर सरकारी छूट पाने के लिए लोगों को फाइलों और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन इस बार नगर निगम ने मामला एकदम सिंपल रखा है। आपको छूट पाने के लिए किसी जोनल अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है और न ही कोई नए दस्तावेज (Documents) जमा करने होंगे। नगर निगम के पास मौजूद पुराने दस्तावेजों के आधार पर ही आपको यह राहत दे दी जाएगी। 15 से 20 अप्रैल के बीच नगर निगम की टीमें डेटा जमा करना शुरू कर देंगी। यानी आपको घर बैठे-बैठे ही टैक्स में छूट का तोहफा मिल जाएगा।
सर्वे के बाद ही कटेगा टैक्स का बिल
छूट देने से पहले नगर निगम की एक स्पेशल टीम आपके घर का 'मौका मुआयना' करने आएगी। टीम यह देखेगी कि मकान वास्तव में कितना पुराना है और उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। सर्वे के बाद टीम अपनी रिपोर्ट लगाएगी और फिर उसी के हिसाब से आपके हाउस टैक्स का नया और कम बिल तैयार किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 महीने का समय लग सकता है।
किसे मिलेगा पूरा फायदा और किसे नहीं?
टैक्स में छूट को लेकर एक जरूरी नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजय ममगई के अनुसार, अगर आपका घर 20 साल पुराना है, तो उस पूरे हिस्से पर 40% की छूट मिलेगी। मान लीजिए आपने 20 साल पहले नीचे की मंजिल बनाई और 10 साल पहले उसके ऊपर एक और मंजिल बना ली, तो आपको सिर्फ नीचे वाली (पुरानी) मंजिल पर ही छूट मिलेगी। नई मंजिल पर टैक्स पहले जैसा ही लगेगा।
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