बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। बता दें कि एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 10 जनवरी थी। कोरोनावायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख कई बार बढ़ाई गई। आम तौर पर इसे 31 जुलाई तक हर हाल में भरना होता है, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के चलते इसकी तारीख पहले 30 नवंबर, 2002 की गई। फिर इसे 31 दिसंबर 2020 किया गया। इसके बाद सरकार ने लोगों को राहत देते हुए एक बार इसकी डेडलाइन बढ़ा दी और आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2021 कर दी गई। फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो इस समय सीमा के भीतर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। ऐसे लोग बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पेनल्टी देनी होगी। जानें इस प्रॉसेस के बारे में।
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