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IRCTC Big Update: अब 8 घंटे पहले कैंसिल करना होगा ट्रेन टिकट, वरना डूब जाएगा आधा पैसा! बोर्डिंग स्टेशन पर भी बड़ा फैसला
Indian Railway New Rules: रेलवे ने रिफंड और बोर्डिंग नियमों में बदलाव किए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर ही 50% रिफंड मिलेगा, वरना पूरा पैसा डूब जाएगा। 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी गई है। जानिए नए नियम..

रिफंड की समय सीमा में बड़ा बदलाव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड के स्लैब को सख्त कर दिया है। अब तक यात्रियों को ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर 50% रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। यानी, अगर आप अपना टिकट कैंसिल करने का फैसला देरी से लेते हैं, तो आपकी जेब पर भारी चपत लग सकती है।
जीरो रिफंड अलर्ट
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से 8 घंटे से कम समय के भीतर अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करता है, तो रेलवे उसे एक भी रुपया वापस नहीं करेगा। पहले यह 'नो-रिफंड' नियम चार्ट बनने या 4 घंटे से कम समय पर लागू होता था। हालांकि, वेटिंग और RAC टिकटों के लिए पुराने कैंसिलेशन चार्ज (₹20 + GST) ही प्रभावी रहेंगे।
बोर्डिंग स्टेशन बदलने की बड़ी राहत
यात्रियों को एक बड़ी सौगात देते हुए रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने (लगभग 4 घंटे पहले) तक ही मिलती थी। यह नियम उन बड़े शहरों के यात्रियों के लिए गेमचेंजर होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और यात्री जाम या अन्य कारणों से नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं।
दलालों पर 'डिजिटल स्ट्राइक'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि टिकट दलाल अक्सर एक्स्ट्रा टिकट बुक कर लेते थे और ग्राहक न मिलने पर अंतिम समय में उन्हें कैंसिल कर आधा रिफंड ले लेते थे। 8 घंटे की नई समय सीमा से दलालों का यह वित्तीय मॉडल ध्वस्त होगा। रिफंड नियमों को सख्त करने से टिकटों की 'कॉर्नरिंग' (टिकट दबाकर रखना) कम होगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी।
कब से लागू होंगे नियम और क्या है बोर्डिंग बदलने का तरीका?
रेलवे के ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे काउंटर के जरिए अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि एक बार बोर्डिंग पॉइंट बदलने के बाद आप पुराने स्टेशन से कानूनी तौर पर ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। विशेष परिस्थितियों जैसे ट्रेन 3 घंटे लेट होने या कैंसिल होने पर पुराने रिफंड नियम (TDR के जरिए पूरा रिफंड) जारी रहेंगे।
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