सार
उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
Vivah Protsahan Puraskar Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और विवाह को बढ़ावा देने के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य दिव्यांग जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ कर सकें।
किसके लिए और क्यों शुरू की गई विवाह योजना?
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता से दिव्यांग जोड़े विवाह के बाद बेहतर जीवनयापन कर सकते हैं।
योजना के लाभ (Financial Assistance Under Scheme)
लाभार्थी की स्थिति - प्रदान की जाने वाली राशि
दिव्यांग युवक - ₹15,000
दिव्यांग युवती - ₹20,000
दोनों दिव्यांग - ₹35,000
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
आयु सीमा:
- पुरुष: 21-45 वर्ष
- महिला: 18-45 वर्ष
न्यूनतम विकलांगता: 40% या उससे अधिक (सरकारी प्रमाण पत्र आवश्यक)
- निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है (कम से कम 5 वर्षों से निवास आवश्यक)
- आपराधिक रिकॉर्ड: दंपति में से किसी को भी किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए
- वित्तीय पात्रता: दंपति में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online)
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx
- "पंजीकरण" (Registration) पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पत्र जमा करें और इसकी हार्ड कॉपी 15 दिनों के अंदर अपने जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करें।
जरूरी दस्तावेज (Required Documents for Application)
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- दंपति की पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण)
- विवाह प्रमाण पत्र
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs) & उत्तर
Q 1. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना क्या है?
A. यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q 2. इस योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है?
- A. 1. दिव्यांग युवक को ₹15,000
- 2. दिव्यांग युवती को ₹20,000
- 3. यदि दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q 3. योजना का लाभ कौन ले सकता है?
A. उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी दिव्यांग दंपति जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।
Q 4. क्या विकलांगता का कोई न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए?
A. हां, न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
Q 5. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- A. 1. ऑनलाइन: आधिकारिक पोर्टल https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाकर पंजीकरण करें।
- 2. ऑफलाइन: आवेदन पत्र भरकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करें।
Q 6. लड़की और लड़के की न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए?
- A. 1. लड़की की उम्र 18-45 वर्ष
- 2. लड़के की उम्र 21-45 वर्ष
Q 7. क्या अन्य राज्यों के दंपति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
A. नहीं, इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
Q 8. क्या दंपति को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए?
A. हां, दंपति में से किसी को भी किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए।
Q 9. क्या इस योजना में आयकरदाता आवेदन कर सकते हैं?
A. नहीं, इस योजना का लाभ केवल गैर-आयकरदाता दिव्यांग दंपति को ही मिलेगा।
Q 10. इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?
A. यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1997 से चलाई जा रही है और हर साल हजारों दिव्यांग दंपति इसका लाभ उठाते हैं।