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PM आवास योजना में नई छूट! जानिए कौन ले सकता है दोबारा अपना रद्द घर

उत्तर प्रदेश में PM आवास योजना के लाभार्थियों को मिली राहत! अब रद्द आवंटन को एक साल तक पूरी राशि चुकाकर फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन क्या आप इस अवसर का फायदा उठा पाएंगे? जानिए नई शर्तों के बारे में!

2 Min read
Surya Prakash Tripathi
Published : May 01 2025, 07:50 AM IST
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पीएम आवास योजना में नई राहत
Image Credit : Social Media

पीएम आवास योजना में नई राहत

उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। यदि किसी लाभार्थी का आवंटन वित्तीय कारणों से रद्द हो जाता है, तो अब वे इसे एक साल तक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते इकाई पुनः आवंटित न की गई हो।

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आवंटन की वापसी के नियम
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आवंटन की वापसी के नियम

रद्द किए गए पीएमएवाई आवंटन को अब एक साल तक पूरी राशि का भुगतान करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पहले यह समय सीमा एक महीने की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय समस्याओं का समाधान मिल सके।

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वित्तीय बाधाओं के कारण रद्द आवंटन
Image Credit : Social Media

वित्तीय बाधाओं के कारण रद्द आवंटन

कई लाभार्थी निम्न आय वर्ग से आते हैं और पैसे की कमी के कारण समय सीमा में राशि जमा नहीं कर पाते थे। अब उन्हें एक साल का समय मिल गया है, ताकि वे अपनी इकाई को पुनः प्राप्त कर सकें। इस फैसले से बड़े राहत की उम्मीद है।

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पुनः प्राप्ति के लिए जरूरी शर्तें
Image Credit : Social Media

पुनः प्राप्ति के लिए जरूरी शर्तें

अगर किसी लाभार्थी का पीएमएवाई आवंटन रद्द हो गया है, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए पूरी राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें ब्याज, दंड और पंजीकरण शुल्क भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इकाई का पुनः आवंटन न हो।

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आवंटन रद्दीकरण के आंकड़े
Image Credit : Social Media

आवंटन रद्दीकरण के आंकड़े

हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक पीएमएवाई आवंटन रद्द किए गए हैं। इन लोगों को अब एक साल तक अपनी इकाइयों को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सरकार ने इस बदलाव के पीछे लाभार्थियों की स्थिति को समझते हुए यह निर्णय लिया है।

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 विशेष शिविरों का आयोजन
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विशेष शिविरों का आयोजन

पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने के लिए, यूपी आवास एवं विकास परिषद ने पीएमएवाई से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में लाभार्थियों को अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा।

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पट्टे पर भूमि आवंटन में संशोधन
Image Credit : Social Media

पट्टे पर भूमि आवंटन में संशोधन

सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों के लिए पट्टे पर भूमि के नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब, ये संस्थान 15 साल के बाद प्रति वर्ष नीलामी मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान करके समय सीमा बढ़ा सकते हैं, जो पहले 40 प्रतिशत था।

About the Author

SP
Surya Prakash Tripathi
सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। 20 जुलाई 2003 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत। कुल 22 साल का अनुभव। 19 फरवरी 2024 से एशियानेट न्यूज हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री के साथ इन्होंने डबल MA LLB भी किया हुआ है। इन्होंने क्राइम, धर्म और राजनीति के साथ सामाजिक मुद्दों पर लिखने की रुचि है। हिंदी दैनिक आज, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, अमर उजाला, दैनिक भास्कर डिजिटल (DB DIGITAL) जैसे मीडिया संस्थानों में भी सूर्या सेवाएं दे चुके हैं।
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