सार
iit student sexual harassment allegations: कानपुर के ACP मोहसिन खान केस में नया मोड़ आया है। मोहसिन की पत्नी ने IIT छात्रा पर आरोप लगाया है कि उसे मोहसिन की शादी के बारे में पहले से पता था और उसने जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की।
acp mohsin khan case: कानपुर का यह मामला अब सिर्फ प्यार, धोखे और कानून तक सीमित नहीं रह गया है,यह अब एक तिहरे मोर्चे की लड़ाई बन गया है। एक तरफ ACP मोहसिन खान पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली IIT छात्रा, दूसरी ओर मोहसिन की पत्नी, और तीसरी तरफ कानून की वह राह जो हर मोड़ पर नया फैसला सुनाती दिख रही है। अब इस हाई-प्रोफाइल केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है, जो केस की दिशा ही बदल सकता है।
"प्यार, धोखा और कानून: ACP मोहसिन का विवादित रिश्ता अब कोर्ट की चौखट पर"
कानपुर में तैनात रहे ACP मोहसिन खान के खिलाफ IIT में शोध कर रही एक छात्रा ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। छात्रा ने बताया कि मोहसिन IIT में साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, वहीं दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। मोहसिन ने प्यार जताया, शादी का वादा किया और फिर यौन संबंध बनाए।
बाद में छात्रा को पता चला कि मोहसिन पहले से शादीशुदा हैं। इसके बाद छात्रा ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिस पर ACP के खिलाफ FIR दर्ज हुई।
हाई कोर्ट की शरण में ACP, लेकिन पत्नी ने खेला नया दांव
FIR दर्ज होने के बाद ACP मोहसिन खान ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने गिरफ्तारी और चार्जशीट पर फिलहाल रोक लगा दी। लेकिन इस बीच मामले ने नया मोड़ तब लिया जब मोहसिन की पत्नी ने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी।
ACP की पत्नी सुहैला सैफ ने कोर्ट में कहा कि छात्रा को पहले से जानकारी थी कि मोहसिन शादीशुदा हैं। बावजूद इसके, उसने जानबूझकर रिश्ते बनाए और उनकी गृहस्थी को तोड़ने की साजिश रची। सुहैला ने बताया कि जब यह सब हो रहा था, तब वह गर्भवती थीं।
"सरकारी आवास पर धमकी, रिश्ते तोड़ने की कोशिश: पत्नी की तहरीर में बड़ा दावा"
सुहैला ने अर्जी में यह भी कहा कि छात्रा ने उनके पति के सरकारी आवास पर पहुंचकर उन्हें धमकाया। उन्होंने कई बार पुलिस में FIR के लिए तहरीर दी, लेकिन मीडिया दबाव के चलते पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। अब ACP की पत्नी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम प्रथम की अदालत ने IIT छात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश से केस की दिशा पूरी तरह बदल सकती है।
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