Highway के कितने पास बना सकते हैं घर, कितने दूर खोलें दुकान, नियम जानें, वरना...
rule for construction build a house : हाईवे के पास घर बनाने से पहले नियम जानना ज़रूरी है। बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए NHAI और स्थानीय निकायों से अनुमति लें। सुरक्षित निर्माण के लिए नियमों का पालन करें।
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हाईवे पर माकान बनाने पहले पढ़ें
हाईवे के आसपास जमीन का मूल्य सामान्य जमीन से अधिक होता है, इसलिए व्यापार और आवास के लिए लोग यहां निर्माण करना पसंद करते हैं। लेकिन हाईवे के पास निर्माण करने के लिए कुछ सख्त नियम बने हुए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर आपका भवन गिराया जा सकता है। इसलिए निर्माण से पहले नियमों को समझना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है।
हाईवे के पास क्या बनता है
हाईवे के पास निर्माण नियम मुख्य रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हाईवे के करीब रहने पर वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। तेज़ आवाज़ वाले वाहन और धुआं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा के कारण भी निर्माण की एक निश्चित दूरी पर ही अनुमति दी जाती है।
हाईवे से कितनी दूर बनाएं घर
भारत में हाईवे के पास निर्माण के लिए भूमि नियंत्रण नियम 1964 लागू हैं। इसके अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट (लगभग 23 मीटर) की दूरी पर ही निर्माण किया जा सकता है। शहरी इलाकों में यह दूरी कम होकर 60 फीट (लगभग 18 मीटर) होती है। यदि कोई निर्माण हाईवे से 40 मीटर के अंदर किया जाता है, तो वह अवैध माना जाएगा और इसे गिराया जा सकता है। 40 से 75 मीटर के बीच निर्माण के लिए विशेष अनुमति लेना आवश्यक है।
बिना अनुमति के निर्माण करना अपराध
हाईवे के पास बिना अनुमति के निर्माण करना गंभीर अपराध है। संबंधित विभाग के अधिकारी किसी भी समय अवैध निर्माण को गिरा सकते हैं। इससे न केवल आपका पैसा बर्बाद होगा, बल्कि आपको कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।
किन से अनुमति लेना जरूरी
- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से अनुमति -स्थानीय नगरपालिका या ग्राम पंचायत से निर्माण अनुमति भूमि -उपयोग प्रमाणपत्र
- निर्माण योजना का अनुमोदन
- इन सभी अनुमतियों के बिना निर्माण शुरू करना कानूनी तौर पर दंडनीय है।
- इसलिए सही प्रक्रिया अपनाएं और सुरक्षित, नियमों के अनुसार ही निर्माण करें।
हाईवे पर घर बनाने पहले लें सलाह
इस प्रकार, हाईवे के किनारे निर्माण करते समय नियमों की पूरी जानकारी लेना और पालन करना आपके हित में है। इससे आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और कानूनी झंझट से बचा जा सकेगा।