सार

उषा किरण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक पहल है। जानिए योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया।

Usha Kiran Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में "उषा किरण योजना" की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है। यह योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और नियम 2006 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बनाई गई है।

योजना के तहत कौन-कौन से मुद्दे आते हैं?

  1. शारीरिक हिंसा
  2. मानसिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न
  3. यौन शोषण
  4. आर्थिक हिंसा
  5. धमकी देकर डराना
  6. जबरदस्ती या स्वतंत्रता से वंचित करना

उषा किरण योजना के लाभ (Benefits of Usha Kiran Yojana) 

  1. घरेलू हिंसा से सुरक्षा और सहायता
  2. महिलाओं और बच्चों को काउंसलिंग एवं कानूनी सहायता
  3. प्रभावितों को वन-स्टॉप सेंटर और पुलिस सहायता का लाभ

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योजना की पात्रता (Eligibility Criteria) 

  1. सभी उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  2. 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे भी इस योजना में पात्र हैं।
  3. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के निवासी इस योजना के लिए योग्य हैं।

उषा किरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process) 

ऊषा किरण योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। आवेदकों को निम्नलिखित केंद्रों पर जाकर आवेदन करना होगा:

  1. संरक्षण अधिकारी (परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय)
  2. वन स्टॉप सेंटर (जिले में संचालित)
  3. निकटतम पुलिस स्टेशन

जरूरी दस्तावेज़ (Required Documents) 

  1. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  2. आधार कार्ड

क्या ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? 

हां, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है, जिससे प्रदेश की हर महिला और बच्चा सुरक्षित रह सके। योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट अधिक जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:  cmhelpline.mp.gov.in।  यदि आप या आपका कोई परिचित घरेलू हिंसा का शिकार है, तो तुरंत नजदीकी वन-स्टॉप सेंटर या पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें और उषा किरण योजना का लाभ उठाएं।

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