सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने MCOCA मामले में दो आरोपियों की जांच अवधि 11 दिन बढ़ा दी। पुलिस को अभी भी कुछ अहम सबूत जुटाने हैं और आरोपियों का आमना-सामना कराना है। पूर्व विधायक नरेश बाल्यान समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है।

नई दिल्ली(एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को एमसीओसीए मामले में दो आरोपियों, साहिल उर्फ पोली और विजय गहलोत उर्फ कालू के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 11 दिन का समय बढ़ा दिया। ये दोनों कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े मामले में सह-अभियुक्त हैं। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जांच की अवधि 5 मई तक बढ़ा दी। जांच अधिकारी एसीपी नरेश और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अदालत में पेश हुए और 30 दिनों का विस्तार मांगा।
 

जांच पूरी करने की 90 दिनों की अवधि आज समाप्त हो रही है। पुलिस ने समय बढ़ाने की मांग की है। यह सुझाव दिया गया था कि कुछ आरोपियों का अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना चाहिए। कुछ वित्तीय दस्तावेज और संपत्ति के दस्तावेज एकत्र किए जाने हैं। आवेदन की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने कहा कि जांच के लिए समय बढ़ाने का कोई उचित आधार नहीं है। कुछ दलीलों के बाद जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें जांच पूरी करने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए।
 

इस बीच, अदालत ने पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल उर्फ पोली और विजय गहलोत के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 30 दिन की जांच अवधि की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपियों को नोटिस जारी किया था। वकील रोहित कुमार दलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की ओर से पेश हुए।
 

ड्यूटी जज जितेंद्र सिंह ने नरेश बाल्यान, रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना, सचिन चिकारा, साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। सभी आरोपियों को जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 4 अप्रैल को, दिल्ली पुलिस ने पुलिस हिरासत के दौरान ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा का एमसीओसीए के तहत बयान दर्ज किया। वह गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का सगा भाई है। 
 

1 मार्च को, अदालत ने दिल्ली पुलिस को नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय दिया था। बाल्यान को इस मामले में 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। एसपीपी ने कहा था कि विस्तार की अवधि 4 मई को समाप्त हो रही है। अदालत ने आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर पहले ही संज्ञान ले लिया है। रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। अदालत ने इसका भी संज्ञान लिया है। (एएनआई)