सार

Tej Pratap Yadav update news: तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक मामले में नया मोड़ आया है। ऐश्वर्या ने कोर्ट से चार हफ़्ते का समय माँगा है, जिसका तेज प्रताप के वकील ने विरोध किया। अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

Patna News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी रहीं।

ऐश्वर्या राय ने चार सप्ताह का समय मांगा

सुनवाई के दौरान तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों की ओर से वकील कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में ऐश्वर्या राय ने चार सप्ताह का समय मांगा, जिसका तेज प्रताप यादव के वकील ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 21 जून तय की है।

चर्चा में आया पुराना मामला

हाल ही में तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के कथित संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। इसके बाद यह पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस विवाद के चलते तेज प्रताप यादव को छह साल के लिए राजद से निष्कासित भी किया जा चुका है।

तलाक मामले में पहली सुनवाई आज

वायरल तस्वीरों के बाद तलाक मामले में यह पहली सुनवाई थी, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से सिर्फ वकील ही पेश हुए। तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी मई 2018 में धूमधाम से हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे। ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि राबड़ी देवी ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और बाल खींचकर मारपीट की।

21 जून को होगी सुनवाई

इन आरोपों के बाद मामला सार्वजनिक हो गया और कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई। पिछले कई सालों से तलाक की अर्जी पर कानूनी कार्यवाही चल रही है। हालांकि, हालिया घटनाक्रम ने इस मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। तेजप्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि ऐश्वर्या द्वारा मांगे गए समय का वह विरोध करते हैं। इस बीच ऐश्वर्या के वकील राज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल कोर्ट में सिर्फ वकील ही मौजूद हैं और अगली सुनवाई अब 21 जून को होगी।