सार
Bihar News: बिहार सरकार ने निजी सुरक्षा गार्डों के लिए नई नियमावली लागू की है। अब ट्रेनिंग, शारीरिक मापदंड और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होंगे।
Bihar News: बिहार सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट को नियमों के दायरे में लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस सिलसिले में राज्य के गृह विभाग ने ‘निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025’ को लागू किया है। इस नए नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना ट्रेनिंग और शारीरिक मापदंडों को पूरा किए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकेगा। यह नियमावली सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती से जुड़े हर क्षेत्र—चाहे वह किसी संस्थान की सुरक्षा हो, शादी-ब्याह जैसे आयोजन या फिर पर्सनल सिक्योरिटी—सभी पर लागू होगी।
बिहार में इन नियमों का पालन करने वाले ही बन सकेंगे सिक्योरिटी गार्ड
नई नियमावली में गार्डों की नियुक्ति के लिए शारीरिक, मानसिक और ट्रेनिंग से जुड़े मानक तय किए गए हैं। पुरुष गार्ड के लिए शारीरिक मानकों में न्यूनतम कद 160 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर और महिला गार्डों का न्यूनतम कद 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, हालांकि उनकी सीने की माप जरूरी नहीं होगी। गार्डों को आंख और कान से जुड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी के अलावा हर साल उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य किया गया है।
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सामान्य उम्मीदवारों की 20 दिन की ट्रेनिंग, 100 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग और 60 घंटे की फील्ड ट्रेनिंग होगी। भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व पुलिसकर्मियों को 7 दिन की ट्रेनिंग, 40 घंटे की क्लासरूम के अलावा 16 घंटे की फील्ड ट्रेनिंग लेनी होगी।
एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ी
अब राज्य में कोई भी निजी सुरक्षा एजेंसी इन मानकों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ऐसा करने पर संबंधित एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी और वे अप्रशिक्षित या अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं कर पाएंगी। इस नियमावली का एक बड़ा लाभ यह है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को एक नया, व्यवस्थित और सुरक्षित रोजगार का रास्ता मिलेगा। यदि वे शारीरिक और प्रशिक्षण मानकों को पूरा करते हैं, तो वे निजी सुरक्षा क्षेत्र में पेशेवर करियर बना सकते हैं।