Asaram Son Narayan Sai Divorce Case : इंदौर की फैमिली कोर्ट ने 7 अप्रैल 2026 को आसाराम बापू के बेट नारायण साईं और उनकी बहू के तलाक को मंजूरी दे दी है। साथ अदालत ने साईं को 3 महीने में 2 करोड़ रुपये की एलिमनी देने का आदेश दिया है। बता दें कि 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट का फैसला आया है।

इंदौर की फैमिली कोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं और उनकी बहू जानकी देवी के बीच चल रहे तलाक के मामले को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक अब नारायण साईं ना सिर्फ जानकी देवी को तलाक देगा, बल्कि उनके जीवन यापन के लिए 2 करोड़ की एलिमनी भी देनी होगी। यानि कोर्ट ने दोनों का तलाक केस मंजूर कर लिया है। साथ ही सख्त आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर 2 करोड़ रुपये देने होंगे।

नारायण साईं पर पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप

दरअसल, जानकी देवी ने नारायण साईं से अलग होकर लंबे समय से अलग रह रही थीं। उन्होंने साल 2013 में नारायण साईं और आसाराम पर मानसिक यातना और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। साथ ही उनके वकील ने बताया कि जानकी देवी ने 2018 में तलाक की अर्जी दायर हुई थी, जिसके तहत अदालत ने भरण-पोषण के लिए 50 हजार रुपए हर महीने का आदेश नारायण साईं को दिया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी इन 8 सालों में पीड़िता को एक रुपए नहीं दिया गया। जबकि उनके वकील ने बार बार गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने उनको बड़ी राहत वाला फैसला सुनाया है।

कौन हैं आसाराम बापू की बहू?

जानकी देवी आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी और उनकी बहू हैं, जिन्हें जानकी हरपालानी भी कहा जाता है। जानकी की शादी 2008 में हुई थी, लेकिन 2013 से ही वह नारायण साईं से अलग हो गईं। बताया जाता है कि नारायण साईं के जेल जान के बाद जानकी देवी ने पति से सारे संबंध खत्म कर लिए थे। उन्होंने आसाराम पर भी भोपाल में संपत्ति को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। वह वर्तमान में अपनी माँ के साथ इंदौर में रहती हैं।

सूरत जेल में सजा काट रहा है नारायण साईं

बता दें कि नारायण साईं रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। जो कि फिलहाल गुजरात के सूरत जिले की जेल में बंद है। नारायण साईं पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। उस पर कई महिलाओं ने संगीन आरोप लगाए हैं।