सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और AAP नेताओं पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने 18 मार्च तक पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

Arvind Kejriwal news: आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कथित तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग (Misuse of Public Funds) के मामले में केजरीवाल, गुलाब सिंह और निकिता शर्मा के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है।

यह मामला 2019 से जुड़ा है, जिसमें सरकारी विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को 18 मार्च तक कंप्लायंस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

BJP के आरोप और कोर्ट का आदेश

बीजेपी ने AAP सरकार पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर बड़े-बड़े होर्डिंग्स (Hoardings) लगाने के आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 में दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (Directorate of Information and Publicity) ने AAP से ₹163.62 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया था।

बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स स्कीम (Business Blasters Scheme) पर ₹54 करोड़ का बजट दिया लेकिन ₹80 करोड़ प्रचार पर खर्च किया। देश के मेंटर स्कीम (Desh Ke Mentor Scheme) पर ₹1.9 करोड़ का बजट रखा था लेकिन ₹27.9 करोड़ प्रचार पर खर्च किया। पराली प्रबंधन योजना (Stubble Management Scheme) के लिए ₹77 लाख का बजट जारी किया लेकिन ₹28 करोड़ प्रचार पर खर्च किया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार

केजरीवाल को हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Election 2025) में न्यू दिल्ली सीट (New Delhi Constituency) से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के परवेश वर्मा (Parvesh Verma) ने 4,000 वोटों से हराया। लगातार तीन बार सरकार में रही आम आदमी पार्टी को इस बार 70 में महज 22 सीटें ही मिलीं जबकि बीजेपी को 48 सीटों पर जीत हासिल हुई है। दिल्ली में 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। केजरीवाल की पार्टी इस बार चौथी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही थी लेकिन सफल नहीं हुई।