Air India Flight Unruly Passenger: अमृतसर से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI454 में एक यात्री ने दूसरे यात्री से की अभद्रता। क्रू ने तत्काल मामला संभाला, लैंडिंग के बाद आरोपी यात्री को एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले किया गया।

Air India Flight Unruly Passenger: एयर इंडिया की अमृतसर से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI454 में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब लैंडिंग की तैयारी के दौरान एक यात्री ने दूसरे पैसेंजर से बदसलूकी कर दी। फ्लाइट में यात्री द्वारा की गई बदसलूकी को क्रू मेंबर्स ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम साबित हुए। यात्री जोर-जोर से बहस करने लगा और फिर गाली-गलौच पर उतर आया। हालांकि, विमान की लैंडिंग के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर उसे नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है।

एयर इंडिया का आया बयान

एयर इंडिया के बयान के मुताबिक, फ्लाइट अमृतसर से दिल्ली जा रही थी। केबिन क्रू के एक सदस्य ने देखा कि एक यात्री विमान के गलियारे (aisle) में खड़ा होकर दूसरे यात्री से जोर-जोर से बहस कर रहा था। बहस से परेशान होने एक दूसरा यात्री क्रू से शिकायत करने एक क्रू मेंबर के पास पहुंचा तो वह यात्री और उग्र हो गया। शिकायतकर्ता पैसेंजर ने क्रू मेंबर से शिकायत किया कि आरोपी पैसेंजर उसके साथ बेवजह गाली-गलौच कर रहा है। एयर इंडिया ने बताया कि पैसेंजर की शिकायत मिलते ही तुरंत स्थिति संभालते हुए केबिन क्रू ने शिकायतकर्ता यात्री को लैंडिंग तक के लिए बिजनेस क्लास सीट में शिफ्ट कर दिया। एयरलाइन ने बताया कि  फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने पर आरोपी यात्री को एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों के हवाले कर दिया गया।

आरोपी को सिक्योरिटी ने लिया कस्टडी में

एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, हमारे पायलट ने तुरंत ग्राउंड सिक्योरिटी टीम को सूचना दी। दिल्ली पहुंचने पर सुरक्षा टीम पहले से मौजूद थी और उन्होंने आरोपी यात्री को अपनी कस्टडी में ले लिया। एयर इंडिया सभी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस मामले में हम संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे और जांच अब उनके अधीन है।

नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है नाम

डीजीसीए (DGCA) के नियमों के मुताबिक, फ्लाइट में अनुशासनहीन या अशिष्ट व्यवहार करने वाले यात्री के खिलाफ एयरलाइन को इंटरनल कमेटी बनानी होती है, जो जरूरत पड़ने पर आरोपी को ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में डाल सकती है।