मध्य प्रदेश के रतलाम में एक गांव ने प्रेम विवाह करने पर परिवार के सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी किया है। इसके तहत उनसे सामाजिक-आर्थिक लेन-देन बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने इस फैसले को अवैध बताया है।

रतलाम: शादी लड़का और लड़की से जुड़ा मामला होना चाहिए। पश्चिमी देशों में अगर लड़का-लड़की राजी हों तो शादी पक्की हो जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहां शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन मानी जाती है। लड़का-लड़की की जिंदगी में उनसे ज्यादा उनके माता-पिता और रिश्तेदार दखल देते हैं। ज्यादातर शादियों में तो लड़का-लड़की की रजामंदी भी नहीं पूछी जाती, बस दोनों परिवारों को पसंद आना चाहिए। लेकिन इस सब के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी करने वाले लड़के-लड़की के परिवार को सामाजिक बहिष्कार की सजा देने के लिए एक गांव तैयार है, और यह मामला अब बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है।

जी हां, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव में अपनी पसंद से शादी करने वाले जोड़े के साथ-साथ उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला गांव वालों ने किया है। यहां अगर कोई भी लड़का-लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं या लव मैरिज करते हैं, तो ऐसे लड़के और लड़की के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला रतलाम जिले के पंचेवा नाम के गांव के बड़े-बुजुर्गों ने किया है। गांव में सामाजिक बहिष्कार की सजा सुनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद गांव के इस फैसले पर अब चौतरफा गुस्सा फूट रहा है। वायरल वीडियो में सभी गांव वाले मिलकर एक बड़ी सभा कर रहे हैं। इसके बाद वहां एक युवक इस मामले को 'गांव का फरमान' बताते हुए सबके सामने इसका ऐलान करता है।

लड़के-लड़की ने की शादी, सजा मिली परिवार को

इस ऐलान के मुताबिक, घर से भागकर अपनी पसंद से शादी करने वाले किसी भी लड़के या लड़की को न सिर्फ सजा मिलेगी, बल्कि उनके पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया जाएगा। इस फैसले के चलते, अगर कोई युवक-युवती अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो उनके पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे परिवारों को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा, और उन्हें चावल, किराने का सामान, दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी नहीं दी जाएंगी। उन्हें अपने रोज के काम के लिए मजदूर रखने में भी मुश्किल होगी या कोई भी उनके यहां काम पर नहीं जाएगा। गांव में उनके साथ हर तरह का आर्थिक और सामाजिक लेन-देन बंद कर दिया जाएगा।

यह बहिष्कार यहीं खत्म नहीं होता। कोई भी गांव वाला इन परिवारों से जमीन किराए पर नहीं लेगा। कोई भी उनके घरों में काम नहीं करेगा। जो कोई भी बहिष्कृत परिवार के सदस्यों को काम पर रखने की हिम्मत करेगा, उसे भी ऐसी ही सजा का सामना करना पड़ेगा। जो गांव वाले अपनी पसंद से शादी करने वाले जोड़े की मदद करेंगे, उनकी शादी में गवाह बनेंगे या उन्हें पनाह देंगे, उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप

इस वीडियो में तीन परिवारों के मुखियाओं की पहचान कर उन्हें बताया जाता है कि इस योजना को असरदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए और अगर उन्होंने बहिष्कृत परिवार का साथ दिया तो उनका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। यह वीडियो वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन भी गांव पहुंचा। जनपद सीईओ और पटवारी ने गांव का दौरा किया और यह समझाकर नुकसान को कम करने की कोशिश की कि सामाजिक बहिष्कार गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। एसडीओपी संदीप मालवीय ने कहा है कि इस बारे में औपचारिक शिकायत मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

कानून साफ तौर पर कहता है कि 18 साल की महिला और 21 साल के पुरुष को अपनी मर्जी से शादी करने का कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सामाजिक बहिष्कार और पंचायत जैसे फैसलों को साफ तौर पर गैर-कानूनी घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतर-जातीय या प्रेम विवाह करने वाले वयस्कों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।