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लिव-इन में सहमति से बना शारीरिक संबंध ब्रेकअप के बाद हो जाता है रेप, HC ने क्या कहा...

लिव-इन रिलेशनशिप और सहमति से बने शारीरिक संबंधों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। पति-पत्नी की तरह रहने के बाद ब्रेकअप होने पर रेप और विश्वासघात जैसे आरोप लगाने वालों के लिए कोर्ट ने क्या कहा? आइए जानते हैं। 

2 Min read
Author : Satyam Bhardwaj
Published : Feb 18 2026, 11:59 AM IST
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Image Credit : stockPhoto

देश में लिव-इन रिलेशनशिप आम होता जा रहा है। शहरों और गांवों में भी शादी से पहले लड़के-लड़कियों का साथ रहना और शारीरिक संबंध बनाना अब कोई छिपी बात नहीं है। युवा पीढ़ी शादी से ज़्यादा लिव-इन में रहना पसंद कर रही है। लेकिन जब यह रिश्ता टूटता है, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं और अक्सर रेप के आरोप लगते हैं। ऐसे ही एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।

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Image Credit : google

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस चैताली चटर्जी की सिंगल बेंच ने इस पर एक अहम चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर दो लोग पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं और बाद में मनमुटाव के कारण अलग हो जाते हैं, तो रेप का आरोप मान्य नहीं होगा। शादी का वादा करके सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप नहीं हैं।

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Image Credit : our own

बंगाल की एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि एक व्यक्ति 2017 से 2022 तक उसके साथ रहा और लगातार शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने कहा कि शादी के वादे पर उन्होंने संबंध बनाए थे, लेकिन अब वह शादी से इनकार कर रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर उसने जबरन गर्भपात कराया। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की।

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Image Credit : our own

महिला ने अपनी शिकायत में शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कपल 5 साल तक साथ रहा, हर जगह घूमा, साथ ठहरा और शारीरिक संबंध बनाए। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि अगर रिश्ते की शुरुआत से ही धोखा देने का इरादा था, तो वे 5 साल तक साथ कैसे रहे? इसे धोखे का वादा नहीं माना जा सकता।

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Image Credit : Getty

कोर्ट ने पाया कि गर्भपात के समय महिला ने अपनी मर्जी से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और युवक ने गार्जियन के तौर पर साइन किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद रिश्ता टूटने या शादी न होने पर रेप का आरोप लगाना और उसे मानना कानून का दुरुपयोग है।

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Image Credit : Asianet News

महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब दो वयस्क सहमति से साथ रहते हैं, पति-पत्नी की तरह व्यवहार करते हैं और बाद में किसी वजह से अलग हो जाते हैं, तो रेप के आरोप को नहीं माना जा सकता।

About the Author

SB
Satyam Bhardwaj
सत्यम भारद्वाज। 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव। अक्टूबर 2021 से एशियानेट न्यूज हिंदी से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। पॉलिटिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, बिजनेस-टेक और ऑटो, क्राइम और फीचर स्टोरीज में खास इंट्रेस्ट है। अलग-अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन और कई पब्लिक रिपोर्ट्स बनाने का अनुभव।
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