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Live-in Relationship: 'शादीशुदा मर्द के साथ लिव-इन में रहना अपराध नहीं', हाईकोर्ट ने क्या कहा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़े सवाल का जवाब दिया है कि क्या किसी शादीशुदा मर्द के साथ लिव-इन में रहना अपराध है? कोर्ट के इस अहम फैसले पर अब पूरे देश में बहस छिड़ गई है।

2 Min read
Author : Arvind Raghuwanshi
Published : Mar 27 2026, 05:46 PM IST
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क्या लिव इन में रहना अपराध है?
Image Credit : Asianet News

क्या लिव-इन में रहना अपराध है?

एक शादीशुदा पुरुष और एक महिला लिव-इन में रह रहे थे। उन्हें परिवार और समाज से धमकियां मिल रही थीं। अपनी जान की सुरक्षा के लिए इस जोड़े ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या उनका साथ रहना कोई अपराध है?
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हाईकोर्ट ने क्या कहा?
Image Credit : Asianet News

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा, 'किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहना कानून की नजर में अपराध नहीं है।' कोर्ट ने माना कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से साथ हैं, तो यह उनकी निजी पसंद है।
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कानून और समाज में फर्क
Image Credit : Asianet News

कानून और समाज में फर्क

कोर्ट ने एक और अहम बात पर जोर दिया। हो सकता है कि ऐसे रिश्ते समाज की नजर में स्वीकार्य न हों, लेकिन कानून की नजर में इन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। अदालत ने साफ किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के फैसलों का सम्मान करना जरूरी है।
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पुलिस को सुरक्षा देने का आदेश
Image Credit : Asianet News

पुलिस को सुरक्षा देने का आदेश

इसके साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर जोड़े की जान को कोई खतरा है, तो उन्हें सुरक्षा देना पुलिस का कर्तव्य है। यह फैसला दिखाता है कि व्यक्तियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता माना जाना चाहिए।
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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Image Credit : Asianet News

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे परंपराओं के खिलाफ बताकर इसकी आलोचना कर रहे हैं।

About the Author

AR
Arvind Raghuwanshi
अरविंद रघुवंशी। 2012 से पत्रकारिता जगत में कार्यरत हैं, 13 साल का अनुभव। 2019 से एशियानेट न्यूज हिंदी में बतौर सीनियर चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। हाइपर लोकल या कह लें स्टेट टीम को ये लीड कर रहे हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म (MJ) किया है। नेशनल, पॉलिटिक्स, क्राइम और फीचर स्टोरीज में लिखना पसंद है। दैनिक भास्कर के डिजिटल विंग, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय हिंदे मेल जैसे मीडिया संस्थानों में भी ये काम कर चुके हैं।
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