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घरेलू विमान सेवा शुरू, यात्रा करना चाहते हैं तो जानें किन नियमों का करना होगा पालन
लखनऊ(Uttar Pradesh). लॉकडाउन में बंद की गई विमान सेवा 2 महीने बाद सोमवार शुरू की गई। योगी सरकार ने विमान से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 के मद्देनजर नियम बनाया है। सरकार ने साफ किया है कि, जो यात्री विमान से यूपी पहुंचकर प्रदेश में रहने वाले हैं, उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारैंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। अगर किसी के पास क्वारैंटाइन की सुविधा नहीं है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बीच पलायन कर लौटे श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए माइग्रेशन कमीशन के गठन का निर्णय लिया है।
| Published : May 25 2020, 12:48 PM IST / Updated: May 25 2020, 12:59 PM IST
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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि, घरेलू उड़ान शुरू की जा रही है ,लेकिन इसके लिए यात्रा करने वाले लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि लोग गाइडलाइन का पालन करें । उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 23 लाख से अधिक श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। प्रदेश में लौटने वाले इन सभी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एक माइग्रेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। जो प्रमुख गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करना जरूरी होगा।
उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट से निकलने से पहले अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश की प्रमुखता से दर्शाई गई वेबसाइट
https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह लिंक एयरपोर्ट पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा।
हर यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का प्रयोग करते हुए स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण रजिस्टर्ड करना होगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एसएमएस आएगा। एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले सुरक्षा कर्मियों द्वारा एसएमएस या पीडीएफ की जांच की जाएगी। यदि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 नंबर पर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
जो यात्री यूपी छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारैंटाइन किया जाएगा। जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा महत्वपूर्ण कार्य के लिए जांच के बाद होम क्वारैंटाइन में छूट देने के लिए अधिकृत है। क्वारैंटाइन अवधि के छठे दिन यात्री के द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा। निगेटिव आने पर होम क्वारैंटाइन समाप्त कर दिया जाएगा।
यदि किसी के पास होम क्वारैंटाइन की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो उसे संस्थागत क्वारैंटाइन में रखा जाएगा। जो यात्री अल्प अवधि (एक हफ्ते से कम) के लिए यूपी आ रहे हैं और यहीं से किसी अन्य स्थान को जाएंगे या जा रहे हैं तो उन्हें अगली वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। ऐसे यात्रियों को हॉट स्पॉट के कंटेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी।
यात्री में बुखार, खांसी, गले में खरास, सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने पर टोल फ्री नंबर 1800 180 5145 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा।