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सैलरी क्लास की मौज! ऑफिस के खाने और गिफ्ट पर अब 3 गुना ज्यादा बचेगा टैक्स, 1 अप्रैल से नई लिमिट
Salary Class Tax Savings New Rules: 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स का नया कानून लागू हो रहा है, जिससे सैलरी क्लास की मौज होने वाली है। अगर आपकी कंपनी खाने के कूपन या गिफ्ट वाउचर देती है, तो अब उन पर 3 गुना ज्यादा टैक्स बचत होगी। आइए समझते हैं कैसे...

1. खाने के कूपन पर अब ज्यादा बचत
ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को खाने के लिए कूपन या कार्ड (Meal Cards) जैसे Sodexo वगैरह देती हैं। अब तक का नियम बहुत पुराना था, लेकिन कल से सब बदल रहा है। अब तक सिर्फ ₹50 प्रति मील (एक समय का खाना) ही टैक्स-फ्री था। ₹50 में आज के दौर में ढंग का नाश्ता भी नहीं आता था। लेकिन 1 अप्रैल से इस लिमिट को 4 गुना बढ़ाकर ₹200 प्रति मील कर दिया गया है। अगर आप दिन में दो बार का खाना कूपन से लेते हैं, तो अब महीने की एक बड़ी राशि पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। यह फायदा 'पुरानी टैक्स रिजीम' वालों को मिलेगा।
2. गिफ्ट और वाउचर की लिमिट हुई 3 गुना
कंपनियां अक्सर साल भर में त्योहारों या परफॉरमेंस पर गिफ्ट कार्ड या वाउचर देती हैं। यहां भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब तक सालभर में सिर्फ ₹5,000 तक के गिफ्ट ही टैक्स- फ्री थे। इससे ऊपर की राशि पर आपको अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। कल से जो नया नियम शुरू हो रहा है, उसमें इस लिमिट को सीधे 3 गुना बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया है। यानी अब कंपनी से मिलने वाले 15 हजार तक के गिफ्ट पर आपको एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम पर लागू है।
3. गाड़ी और ड्राइवर की सुविधा पर भी अपडेट
अगर आपको ऑफिस से गाड़ी और ड्राइवर मिला हुआ है, तो उनकी वैल्यू भी नए कानून में अपडेट हुई है। छोटी गाड़ी (1.6 लीटर तक) तक ₹8,000 महीना टैक्स वैल्यू मानी जाएगी। बड़ी गाड़ी ₹10,000 महीना तक वैल्यू मानी जाएगी। अगर ड्राइवर भी कंपनी दे रही है, तो उसकी वैल्यू ₹3,000 महीना तय की गई है।
1 अप्रैल से 'FY' और 'AY' का झंझट खत्म
एक और बड़ी राहत ये है कि अब आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के भारी-भरकम शब्दों में नहीं उलझना पड़ेगा। 1 अप्रैल से सरकार सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करेगी और वह टैक्स ईयर (Tax Year) होगा। यानी जो साल चल रहा है, वही आपका टैक्स साल होगा। सब कुछ बिल्कुल सिंपल होने वाला है।
आज रात 12 बजे से पहले क्या करें?
आज 31 मार्च है और कई चीजों की डेडलाइन भी है। अगर आपने अभी तक अपना कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट (जैसे LIC, PPF) नहीं किया है, तो आज आखिरी मौका है। कल से नए नियम शुरू हो जाएंगे और पुराने कानून (1961 वाला एक्ट) का दौर खत्म हो जाएगा।
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