New HRA Rules 2026: अगर आप किराए के घर में रहते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए टैक्स बचाने के तरीके बदल रहे हैं। नए नियम के तहत अब मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके। हालांकि, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें दिल्ली-मुंबई की तरह ज्यादा HRA छूट मिलेगी।
HRA New Rules 2026: अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और ऑफिस से HRA (House Rent Allowance) क्लेम करके अपना टैक्स बचाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कल 1 अप्रैल से आपकी 'रेंट रसीद' का खेल बदलने वाला है। नए टैक्स नियम (Income Tax Act 2025) के लागू होते ही अब सिर्फ रसीद दिखा देने भर से काम नहीं चलेगा। सरकार ने किराएदारों के लिए शिकंजा कस दिया है। आइए जानते हैं वो 3 बदलाव जो कल से आपकी जेब पर असर डालेंगे...
मकान मालिक का PAN कार्ड अब जरूरी
अब तक कई लोग बिना मकान मालिक के PAN के ही रसीदें जमा कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के अनुसार, अगर आप HRA क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको अपने मकान मालिक का PAN कार्ड ऑफिस में देना ही होगा। सरकार यह देखना चाहती है कि आप जो किराया दे रहे हैं, क्या मकान मालिक उस कमाई पर टैक्स दे रहा है या नहीं। इसके साथ ही आपको रेंट पेमेंट का सही सबूत (जैसे बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल) भी संभाल कर रखनी होगी।
मेट्रो शहरों की लिस्ट हुई लंबी, अब ज्यादा छूट मिलेगी
किराएदारों के लिए एक अच्छी खबर भी है। HRA पर ज्यादा छूट पाने के लिए मेट्रो शहर की लिस्ट अब बड़ी हो गई है। पहले सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ही इस लिस्ट में थे। अब इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी शामिल कर लिया गया है। अगर आप इन नए शहरों में रहते हैं, तो अब आपको अपनी बेसिक सैलरी के 50% तक HRA की छूट मिल सकती है, जो पहले 40% थी। इससे आपकी टैक्स बचत बढ़ जाएगी।
रेंट एग्रीमेंट में सफाई जरूरी
1 अप्रैल से नियम और भी सख्त हो रहे हैं। अब ऑफिस में HRA क्लेम करते समय आपको मकान मालिक की पूरी डिटेल, उसका पता और रेंट की सही राशि बतानी अनिवार्य होगी। अगर आपने गलत जानकारी दी या मकान मालिक का PAN नहीं दिया, तो कंपनी आपका HRA रिजेक्ट कर सकती है और आपकी सैलरी से भारी TDS (Tax) काट सकती है।
आज क्या करें?
चूंकि आज 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, इसलिए इससे जुड़े काम तुरंत निपटा लें। अपने मकान मालिक को फोन करें और उनका PAN नंबर मांग लें। इस साल की सभी रेंट रसीदें और एग्रीमेंट फाइल कर लें। याद रखें कि अब ITR भरने की डेडलाइन में भी कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए कागजात अभी से संभालना शुरू कर दें।
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