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स्लीपर के टिकट अब फर्स्ट AC में नहीं होंगे अपग्रेड, लो आ गया रेलवे का नया नियम
Railway Ticket Auto Upgrade New Rule: रेलवे ने वेटिंग टिकट से जुड़ी ऑटो अपग्रेड प्रॉसेस में बदलाव किया है। स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट AC में अपग्रेड नहीं होंगे, चाहे भले ही बर्थ खाली हों। ये नियम AC कोच में भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाया गया है।
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स्लीपर का वेटिंग टिकट फर्स्ट AC में नहीं होगा अपग्रेड
बता दें कि अब तक वेटिंग टिकट वाले यात्री का टिकट सीट खाली होने पर बुकिंग कैटेगरी से हायर कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था। हालांकि, अब ये सुविधा नहीं मिलेगी।
वेटिंग टिकट दो क्लास ऊपर तक ही अपग्रेड होगा
नए नियम के मुताबिक, वेटिंग टिकट अब सिर्फ दो क्लास ऊपर तक ही अपग्रेड होगा। मसलन अगर किसी का स्लीपर क्लास का टिकट है तो वो मैक्सिमम थर्ड AC या सेकेंड AC में ही अपग्रेड होगा।
थर्ड AC का वेटिंग टिकट अधिकतम फर्स्ट AC में ही होगा अपग्रेड
इसी तरह थर्ड AC (3A) वाले वेटिंग टिकट को मैक्सिमम फर्स्ट AC (1A) में ही अपग्रेड किया जा सकेगा। पहले, अगर स्लीपर क्लास या अन्य लोअर क्लास के टिकट वेटिंग लिस्ट में होते थे तो सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से उन्हें ऑटोमेटिक फर्स्ट AC (1A) तक अपग्रेड किया जा सकता था।
ऑटो-अपग्रेड का ऑप्शन चुनने वालों को ही मिलती है ये फैसेलिटी
हालांकि, ऑटो अपग्रेड फैसेलिटी सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स को मिलती है, जो टिकट बुकिंग करते वक्त ऑटो-अपग्रेड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर पैसेंजर ने नहीं ऑप्शन चुना है तो उसका टिकट अपग्रेड नहीं होगा।
अपग्रेड टिकट कैंसिल करने पर होगा क्या?
बता दें कि टिकट अपग्रेड होने के बाद भी वेटिंग टिकट का PNR नंबर वही रहेगा। हालांकि, अगर अपग्रेड किया गया टिकट कैंसिल किया जाता है, तो रिफंड मूल बुकिंग क्लास (जैसे स्लीपर) के किराए के आधार पर होगा, न कि अपग्रेडेड क्लास के बेस पर।
नए नियम को लागू करने सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा CRIS
IRCTC के मुताबिक, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) इस नए नियम को लागू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है।
स्लीपर-AC कोच में सफर नहीं कर सकते वेटिंग टिकट वाले यात्री
बता दें कि 1 मई से रेलवे नया नियम लाई है, जिसके मुताबिक वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की परमिशन नहीं है।
वेटिंग टिकट वाले यात्री अब जनरल कोच में ही कर सकते हैं सफर
वेटिंग टिकट वाले यात्री सिर्फ जनरल क्लास में ही यात्रा करने के लिए पात्र हैं। अगर कोई पैसेंजर स्लीपर या एसी क्लास में सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है।