बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी टैक्स छूट की सीमा के अंदर आती है, तो उसके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। वहीं, अगर ऐसा व्यक्ति भी इनकम टैक्स रिटर्न पाइल करता है, तो उसे कई तरह के फायदे होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है। यह किसी भी व्यक्ति की आमदनी का प्रूफ होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से बैंक से लोन लेने में आसानी होती है। इससे अपना बिजनेस शुरू करने में मदद मिल सकती है।
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