दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यू करवाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके खिलाफ शराब नीति मामले में केस चल रहा है। पासपोर्ट रिन्यू करने के नियमों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी यहां दी गई है।

हालही में राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। केजरीवाल ने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए आवेदन दिया लेकिन उन्हें रिन्यू करवाने में कुछ दिक्कत आ रही है। बता दें कि केजरीवाल के खिलाब शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने आपत्ति जताई थी। बता दें कि भारत में पासपोर्ट को लेकर कुछ नियम हैं, जिसमें पुलिस वेरिफेकेशन प्रोसेस भी शामिल होती है। ऐसे में अगर आपके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल की तरह किसी तरह का पुलिस केस चल रहा है तो आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है।

पासपोर्ट रिन्यू को लेकर नियम

शराब नीति मामले को लेकर केजरीवाल पर केस चल रहा है, ऐसे में उन्हें अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने में दिक्कत आ रही है। अगर आपके ऊपर भी किसी तरह के केस चल रहा है, तो इसके लिए आपको कोर्ट से NOC लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं।

पासपोर्ट रिन्यू

बता दें कि पासपोर्ट की वैधता सिर्फ 10 साल के लिए होती है। हर दस साल में पासपोर्ट को रिन्यू करवाना होता है, इसलिए आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पासपोर्ट रिन्यू के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं, जो इस प्रकार से हैं।

पासपोर्ट रिन्यू के लिए फीस क्या है?

दस साल के लिए वैलिड 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये फीस देना होगा। इसमें अगर आपको तत्काल चाहिए तो अर्जेंट फीस के लिए 2000 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा 10 साल के लिए 60 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए तो 2000 देना होगा, साथ ही इसमें भी अर्जेंट के लिए 2000 रुपये देना पड़ेगा।

पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आप https://www.passportindia.gov.in/psp इस लिंक पर जाएं। इस लिंक पर जाकर सभी प्रोसेस को फॉलो करें, जिससे आपको 30-60 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा।

भारत में पासपोर्ट को रिन्यू (Renew) करवाने की प्रक्रिया क्या है:

  • पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने वाली हो या हो चुकी हो
  • पासपोर्ट खराब हो गया हो या फट गया हो
  • पासपोर्ट खो गया हो या चोरी हो गया हो
  • आपको नई जानकारी जोड़नी हो (जैसे नाम, पता, वैवाहिक स्थिति आदि)

कब रिन्यू करें पासपोर्ट:

  • पासपोर्ट की खत्म होने से 1 साल पहले या खत्म होने के बाद रिन्यू कराया जा सकता है।
  • यदि पासपोर्ट 10 साल पुराना हो गया है, तो उसे रिन्यू कराना जरूरी है।
  • बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल की होती है, इसे समय पर रिन्यू कराना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज (Documents Required):

  • पुराना पासपोर्ट (Original)
  • आवेदन पत्र (Online Filled Application Form)
  • पते का प्रमाण (Aadhaar, बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक)
  • पहचान पत्र (PAN, Aadhaar, वोटर ID आदि)
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो (सामान्यतः आवश्यक नहीं, लेकिन अप्वॉइंटमेंट सेंटर पर ले जाना बेहतर है)
  • यदि नाम, पता, वैवाहिक स्थिति या अन्य कोई जानकारी बदली हो, तो उसका प्रमाण

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  • Passport Seva वेबसाइट पर जाएं।
  • “Existing User Login” करें या नया रजिस्ट्रेशन करें।
  • “Apply for Fresh / Reissue of Passport” पर क्लिक करें।
  • फॉर्म भरें और जमा करें।
  • पेमेंट करें (Net Banking, Credit/Debit Card या UPI द्वारा)
  • अपॉइंटमेंट बुक करें पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पासपोर्ट कार्यालय में।
  • दिए गए समय और दिन पर PSK जाएं।

रिन्यूअल के प्रकार:

  • सामान्य नवीनीकरण-10 साल की वैधता पूरी होने के बाद
  • डैमेज/फटा पासपोर्ट-Reissue के अंतर्गत आएगा
  • खोया हुआ पासपोर्- FIR और Affidavit की आवश्यकता होगी
  • एड्रेस या डिटेल्स बदलना-Supporting Documents की आवश्यकता

पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता कब होती है?

  • यदि पासपोर्ट की वैधता खत्म हो गई है और पता बदल गया है।
  • यदि पुराने पासपोर्ट में कोई गंभीर गड़बड़ी है।
  • यदि पासपोर्ट खोया या चोरी हो गया है।