सार

भारतीय पासपोर्ट कैसे बनवाएं? आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, प्रकार और वैधता सहित सभी जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

भारतीय पासपोर्ट वह दस्तावेज है जिसे भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जारी करता है। पासपोर्ट अधिनियम (1967) के तहत बनने वाले इस दस्तावेज से भारत के नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति मिलती है। विदेश में यह भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम करता है।

पासपोर्ट बनाने के लिए विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट सेवा इकाई है। भारत में पासपोर्ट बनाने के लिए 93 ऑफिस हैं। दुनिया भर में 197 राजनयिक मिशनों के माध्यम से भी पासपोर्ट बनाए जाते हैं। विदेश मंत्रालय इन सेवाओं को पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) और केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (CPO) के माध्यम से चलाता है।

पासपोर्ट सेवा की जानकारियां

पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन देने की वेबसाइट www.passportindia.gov.in है।

पासपोर्ट मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईओएस यूजर के लिए उपलब्ध है।

पासपोर्ट केंद्र के लिए ग्राहक सेवा नंबर 1800-258-1800 है। कांसुलर सेवाओं के लिए पता- श्री अमित नारंग, संयुक्त सचिव (सीपीवी), सीपीवी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, कमरा नंबर 20, पटियाला हाउस एनेक्सी, तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001, फैक्स नंबर: +91-11-23782821, ई-मेल: jscpv@mea.gov.in

भारत में कितने तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं?

विदेश मंत्रालय द्वारा तीन प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं।

साधारण पासपोर्ट: आम लोगों को साधारण पासपोर्ट दिए जाते हैं। इससे आप छुट्टी, व्यवसाय या अन्य काम के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं।

राजनयिक पासपोर्ट: भारत सरकार के सदस्य जो आधिकारिक काम के चलते विदेश जाने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें राजनयिक पासपोर्ट दिए जाते हैं।

आधिकारिक पासपोर्ट: आधिकारिक पासपोर्ट नामित सरकारी अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया जाता है जो आधिकारिक असाइनमेंट पर विदेश में प्रतिनियुक्त होता है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

  • पासपोर्ट आवेदन पत्र
  • पते का प्रमाण
  • जन्म तिथि का प्रमाण
  • गैर-ईसीआर श्रेणियों में से किसी एक के लिए दस्तावेजी प्रमाण

पता के लिए दे सकते हैं ये प्रमाण

  • बैंक खाते की पासबुक (आवेदक की फोटो होनी चाहिए)
  • लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल
  • रेंटल एग्रीमेंट
  • बिजली बिल
  • भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड
  • पानी बिल
  • आयकर आकलन आदेश
  • गैस कनेक्शन का प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • नाबालिगों के मामले में माता-पिता के पासपोर्ट के पहले और अंतिम पेज की कॉपी
  • प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से उनके लेटरहेड पर प्रमाण पत्र
  • पति या पत्नी के पासपोर्ट के पहले और अंतिम पेज की कॉपी, जिसमें आवेदक का नाम पासपोर्ट धारक के पति या पत्नी के रूप में दिया गया हो।

जन्म तिथि के लिए दे सकते हैं ये प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड/ई-आधार
  • पैन कार्ड
  • चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • अनाथालय या बाल देखभाल गृह के प्रमुख द्वारा अपने आधिकारिक लेटरहेड पर आवेदक की जन्मतिथि की पुष्टि करते हुए दिया गया घोषणापत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट
  • आवेदक के सेवा रिकॉर्ड (केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए) या पेंशन आदेश (रिटायर सरकारी कर्मचारियों) के एक्सट्रैक्ट की कॉपी जो आवेदक के संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित या प्रमाणित हो।
  • सार्वजनिक जीवन बीमा निगम/कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बांड की प्रति, जिसमें बीमा पॉलिसी धारक की जन्मतिथि अंकित हो।

पासपोर्ट आवेदन के लिए पात्रता

  • 18 साल या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
  • 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक (जो भी पहले हो) वैध रहता है।
  • 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट बनता है।
  • बच्चों के 18 साल का होने तक पासपोर्ट के लिए उसके माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।

पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

  • पासपोर्ट इंडिया पोस्ट के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है।
  • यह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पते पर भेजा जाता है।
  • सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया में 30 से 45 दिन लगते हैं।
  • तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया में 7 से 14 दिन लगते हैं।
  • पासपोर्ट डिलीवरी स्थिति को इंडिया पोस्ट के स्पीड पोस्ट पोर्टल पर जाकर ट्रैक किया जा सकता है।

किन्हें मिलता है किस तरह का पासपोर्ट

  • आम लोगों को नीले पासपोर्ट मिलते हैं।
  • सरकारी अधिकारी सफेद पासपोर्ट के लिए पात्र हैं।
  • भारतीय राजनयिक और सीनियर सरकारी अधिकारी राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र हैं।
  • जिन लोगों ने क्लास 10 से आगे की पढ़ाई नहीं की है, वे नारंगी पासपोर्ट प्राप्त करने के पात्र हैं।

कब तक रहती है पासपोर्ट की वैधता

  • 36 या 60 पेज वाला पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 10 साल तक वैध होता है।
  • 18 साल से कम उम्र के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट 5 साल तक वैध होता है।
  • 15 से 18 साल की उम्र के बीच के नाबालिगों के लिए 10 साल तक वैध पासपोर्ट चुना जा सकता है।
  • नाबालिग के 18 साल की उम्र होने तक पासपोर्ट वैध हो सकता है।

क्या है पासपोर्ट सेवा परियोजना?

पासपोर्ट सेवा परियोजना विदेश मंत्रालय द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को आसान पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत, विदेश मंत्रालय देश भर में संपर्क केंद्र, डेटा केंद्र, आपदा रिकवरी केंद्र और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) खोलने का इरादा रखता है। इन कॉल सेंटरों पर सभी भारतीय भाषाएं बोली जाएंगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की जिम्मेदारियां पासपोर्ट सेवा केंद्रों तक बढ़ा दी गई हैं। आप आवेदन जमा करने से पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की वैधता की पुष्टि कर सकते हैं।

अपॉइंटमेंट को फिर से शेड्यूल करें/रद्द करें

  • अगर आप अपना अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल करना या रद्द करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए तरीके से ऐसा कर सकते हैं।
  • वेबसाइट पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाएं।
  • 'मौजूदा उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें।
  • अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें।
  • 'सबमिट किए गए आवेदन/सहेजें गए आवेदन' पर क्लिक करें।
  • आपको दो विकल्प दिखाई देंगे: या तो अपॉइंटमेंट को फिर से शेड्यूल करें या इसे रद्द करें।
  • फिर से शेड्यूल करने के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार पसंदीदा तारीख चुनें और 'बुक अपॉइंटमेंट' पर क्लिक करें।

कैसे कर सकते हैं मैन्युअल आवेदन

आपको पासपोर्ट कार्यालय में मैन्युअल रूप से फॉर्म जमा करने के लिए दस्तावेजों की एक स्व-सत्यापित प्रति और पूरा आवेदन पत्र लाना होगा। मूल दस्तावेजों की रंगीन फोटो देनी होगी। दस्तावेज सफेद बैकग्राउंड पर रखकर फोटो लें। फोटो का आकार लगभग 4.5 सेमी x 3.5 सेमी होना चाहिए।

नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें

आपको फीस के साथ आवेदन जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप www.passportindia.gov.in पर जा सकते हैं।

डीपीसी काउंटर कर्मचारी द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन करने के बाद, आप डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

फीस भरने के बाद आपको फाइल नंबर के साथ पावती पत्र मिलेगा। फाइल नंबर से आप अपने फाइल की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए 'ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस' लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

यह सुविधा सभी अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए उपलब्ध है। वे भारतीय मिशनों या पोस्ट पर ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सेवा बच्चों के पासपोर्ट, नए पासपोर्ट और पासपोर्ट फिर से जारी करने सहित पासपोर्ट से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करती है।

आप मिशन का नाम, पारिवारिक विवरण, व्यक्तिगत विवरण और पिछले पासपोर्ट की जानकारी देकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए https://www.india.gov.in/topics/foreign-affairs/nris पर जाएं।

आउट-ऑफ-टर्न पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आवेदक 18 साल या उससे अधिक उम्र का है तो वह नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी दो दस्तावेज दे सकता है।

  • राशन कार्ड
  • भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
  • खुद का पासपोर्ट जो रद्द या क्षतिग्रस्त न हुआ हो
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र
  • शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र
  • शस्त्र लाइसेंस
  • पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बुक या पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र और वृद्धावस्था पेंशन आदेश
  • बैंक/डाकघर/किसान पासबुक

यदि आवेदक 18 साल से कम उम्र का है, तो उसे नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा:

  • शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र

नोट: आधार कार्ड/ई-आधार/28 अंकों की आधार नामांकन आईडी की एक प्रति और पासपोर्ट नियम 1980 के अनुलग्नक-ई में निर्धारित स्व-घोषणा 18 साल या इससे अधिक और 18 साल से कम उम्र के आवेदकों के लिए ऊपर दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त आवश्यक है।

तत्काल योजना के तहत आउट-ऑफ-टर्न पासपोर्ट के लिए आवेदन के लिए क्या चाहिए?

तत्काल योजना के तहत आउट-ऑफ-टर्न पासपोर्ट के लिए आवेदन करना हो तो आवश्यक सामग्री वही है जो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आवेदन के लिए चाहिए। तत्काल प्रणाली के तहत आउट-ऑफ-टर्न पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदकों को यह सबूत दिखाना होता है कि क्यों तत्काल पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट जारी होने के बाद सामान्य और तत्काल दोनों प्रणालियों के तहत पुलिस सत्यापन किया जाता है।

पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी और संग्रह केंद्र

विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने और पासपोर्ट से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और देश में पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) के अपने नेटवर्क और भारत के बाहर दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से काम करता है।

विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (MEA) सरकारी शाखा है। इसके द्वारा पासपोर्ट जारी करने, दस्तावेज फिर से जारी करने या अन्य सेवाएं दी जाती हैं।

सीपीवी

विदेश मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। आधिकारिक और राजनयिक पासपोर्ट के लिए आवेदन नई दिल्ली के पटियाला हाउस में सीपीवी द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं।

डीपीसी, एसपीसी, सीएससी

जिला पासपोर्ट सेल, स्पीड पोस्ट केंद्र और नागरिक सेवा केंद्र केवल नए पासपोर्ट के लिए आवेदनों पर कार्रवाई कर सकते हैं।

पीएसके

आवश्यक सामग्री वही है जो मानक प्रोटोकॉल के अनुसार आवेदन जमा करने पर आवश्यक है। तत्काल प्रणाली के तहत आवेदक बिना किसी तात्कालिकता का प्रमाण दिए बिना ही आउट-ऑफ-टर्न पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। नियमित और तत्काल दोनों प्रणालियों में पासपोर्ट जारी करने के बाद पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है।

पीएसएलके

सेवा लघु केंद्र पीएसके के समान हैं। वे समान सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जैसे कि पूर्व और पूर्वोत्तर। वे इन क्षेत्रों में पीएसके द्वारा किए जाने वाले काम की मात्रा को कम करते हैं। ये कई अधिकार क्षेत्रों से आवेदनों को संभालते हैं। भारत में सोलह पीएसएलके हैं। उनका संचालन पीपीपी मॉडल से अलग है। वे पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र, प्रबंधन और निर्माण के अधीन हैं।

पीओ/आरपीओ

पासपोर्ट कार्यालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी, जब्त या अस्वीकृत किए जाते हैं। पासपोर्ट से संबंधित सभी बैक-एंड प्रक्रियाएं और सेवाएं पीओ द्वारा संभाली जाती हैं। वे पीएसके के प्रभारी हैं। पासपोर्ट आवेदनों को प्रोसेस, प्रिंट और मेल यहीं से किया जाता है। विदेश मंत्रालय, राज्य पुलिस और राज्य प्रशासन से जुड़े काम उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वे आरटीआई, वित्तीय और कानूनी संचालन के प्रभारी हैं। भारत में 37 पासपोर्ट कार्यालय हैं।

विदेश में भारतीय मिशन

विदेश मंत्रालय भारत के बाहर पासपोर्ट जारी करने के लिए लगभग 180 भारतीय मिशनों/पोस्टों के माध्यम से काम करता है। इनमें भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास शामिल हैं।

भारतीय पासपोर्ट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब

प्रश्न 1. पासपोर्ट आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

जवाब- आपको पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए "ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस" चुनें। इसके बाद, आवेदन का प्रकार चुनें और अपनी जन्म तिथि और फाइल नंबर दर्ज करें। अंत में "ट्रैक स्टेटस" पर क्लिक करें।

प्रश्न 2. पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया कैसे है?

जवाब- पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए आवेदक को निर्धारित नियुक्ति के दिन पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) जाना चाहिए। पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पासपोर्ट आवेदन को अंतिम रूप से सत्यापित और स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न 3. ईसीआर/ईसीएनआर पासपोर्ट स्थिति की जांच कैसे करें?

जवाब- ईसीआर और ईसीएनआर यह बताते हैं कि पासपोर्ट वाले व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट 18 देशों की यात्रा करने के लिए प्रवासन मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं। ईसीआर/ईसीएनआर की स्थिति के बारे में जानकारी पासपोर्ट के दूसरे पेज पर दी गई है।

प्रश्न 4. पासपोर्ट आवेदन पत्र में पता कैसे बदलें?

जवाब- पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति को पता अपडेट कराने के लिए पासपोर्ट फिर से जारी करने का आवेदन करना होता है। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकता है।

प्रश्न 5. सरकारी कर्मचारी पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

जवाब- पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को जिम्मेदार पक्ष को पहले सूचना देने वाला पत्र भेजना होगा। आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, यह आवश्यक है। बाकी चरण मूल रूप से वही हैं जो अन्य लोगों के लिए हैं।

प्रश्न 6. पासपोर्ट मिलने में कितने दिन लगते हैं?

जवाब- जब सामान्य आवेदन किया जाता है, तो आवेदक को पासपोर्ट 30-45 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है। तत्काल मोड के तहत आवेदन करने पर 7-14 दिनों के भीतर पासपोर्ट मिलता है।

प्रश्न 7. भारत में टाइप पी पासपोर्ट क्या है?

जवाब- टाइप पी पासपोर्ट नियमित पासपोर्ट होते हैं। ये देश के आम नागरिकों को जारी किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल निजी यात्राओं, व्यावसायिक यात्राओं, शैक्षिक उद्देश्यों आदि के लिए विदेश यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। टाइप पी पासपोर्ट में 'पी' का मतलब 'व्यक्तिगत' होता है।

प्रश्न 8.क्या पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय स्थायी पता होना जरूरी है?

जवाब- नहीं, पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय स्थायी पता होना अनिवार्य नहीं है। आवेदक वर्तमान पता दे सकता है।

प्रश्न 9. भारत में मैरून पासपोर्ट क्या है?

जवाब- राजनयिक पासपोर्ट को "मैरून पासपोर्ट" भी कहा जाता है। यह भारतीय राजदूतों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और राजनयिक कूरियर को दिया जाता है। इसे "टाइप डी" पासपोर्ट भी कहा जाता है और इसका कवर मैरून रंग का होता है।

प्रश्न 10. भारत में पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण कौन सा है?

जवाब- भारत में पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) है।

प्रश्न 11. पासपोर्ट की वैधता क्या है?

जवाब- भारतीय पासपोर्ट 10 के लिए वैध होते हैं। ये आम नागरिकों को जारी किए जाते हैं। नाबालिगों को दिए जाने वाले पासपोर्ट की वैधता 5 साल होती है।

प्रश्न 12. मैं अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू कराऊं?

जवाब- आप विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर और जरूरी कागजात के साथ जमा करके इसे रिन्यू करा सकते हैं। दस्तावेज में आपको अपना पिछला पासपोर्ट, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और फोटो देना होगा।

प्रश्न 13. पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

जवाब- पासपोर्ट बनवाने के लिए फोटो, पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण पत्र देना होगा। आपकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर आपको नागरिकता का प्रमाण, जन्म का प्रमाण या नाम परिवर्तन का प्रमाण जैसे अन्य दस्तावेज भी देने होंगे।

प्रश्न 14. क्या मैं विदेश में रहते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता हूं?

जवाब- हां, विदेश में रहने वाले भारतीय निकटतम भारतीय मिशन या पोस्ट के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 15. क्या मैं पासपोर्ट के लिए प्रोसेसिंग टाइम कम कर सकता हूं?

जवाब- हां, आप अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके तथा आवेदन प्रस्तुत करते समय त्वरित सेवा विकल्प का चयन कर पासपोर्ट की प्रोसेसिंग में तेजी ला सकते हैं।

प्रश्न 16. क्या मैं अपने पासपोर्ट पर व्यक्तिगत जानकारी बदल सकता हूं?

जवाब- हां, आप पुनः जारी करने के लिए आवेदन करके अपने पासपोर्ट पर व्यक्तिगत जानकारी बदल सकते हैं। आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके साथ ही पुनः जारी करने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

प्रश्न 17. क्या कोई अभिभावक अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है?

जवाब- कोई अभिभावक अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। यदि बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो आवेदक की ओर से माता-पिता या कानूनी अभिभावक को बच्चे के आवेदन पर साइन करना होगा।

प्रश्न 18. क्या आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए पासपोर्ट एजेंट की जरूरत है?

जवाब- नहीं, आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए एजेंट की जरूरत नहीं है। यह काम एजेंट की मदद के बिना आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है।

प्रश्न 19. हम आपके पासपोर्ट को कितने दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं?

जवाब- पासपोर्ट को समाप्ति तिथि से 9-12 महीने पहले रिन्यू किया जा सकता है।

प्रश्न 20. क्या पासपोर्ट आवेदन के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य है?

जवाब- नहीं, जन्म प्रमाण पत्र और सार्वजनिक जीवन बीमा कंपनियों से पॉलिसी बांड जैसे अन्य आयु-प्रमाणित दस्तावेजों के अलावा, नए पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 21. क्या पासपोर्ट आवेदन के लिए मूल दस्तावेज जमा करना होगा?

जवाब- हां, पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए, आपको डिजिटल कॉपी के अलावा मूल दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। PSK में केवल सॉफ्ट कॉपी रखी जाएगी। मूल कॉपी आवेदक को वापस भेज दी जाएगी।