Indian Railway Ticket New Rules : भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। नया नियम आज से ही लागू हो गया है। इसके साथ ही हाल ही में तीन नए और नियम बदले हैं। अब वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर में सफर करने पर जुर्माना भी लगेगा। 

Railway Emergency Quota Rule Change : अब इमरजेंसी कोटा के नाम पर रेलवे में टिकट की धांधली नहीं चलेगी। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह नियम आज यानी 23 जुलाई 2025 से ही लागू हो गया है। अब आपात स्थिति में भी टिकट के लिए एक दिन पहले आवेदन करना होगा अगर आप टिकट बुकिंग का प्लान बना रहे हैं तो फटाफट जान लें क्या बदल गया है, इससे किसे फायदा होगा और क्या सावधानियां जरूरी हैं...

इंडियन रेलवे का नया इमरजेंसी कोटा नियम क्या है?

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि EQ टिकट के लिए अब यात्रियों को तय समयसीमा के अंदर आवेदन करना होगा। सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ट्रेनों के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक आवेदन करना होगा। दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक की ट्रेनों के लिए एक दिन पहले शाम 4 बजे तक आवेदन भेजना होगा। रविवार और सरकारी छुट्टियों की ट्रेन के लिए लास्ट वर्किंग डे में ऑफिस टाइम के अंदर आवेदन देना होगा।

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रेलवे में इमरजेंसी कोटा क्या होता है?

इमरजेंसी कोटा रेलवे की एक स्पेशल कैटेगरी बुकिंग व्यवस्था है, जो गंभीर परिस्थितियों जैसे मेडिकल, सरकारी ड्यूटी या सीनियर सिटीजन की किसी सिचुएशन में जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाने के लिए आरक्षित होती है। अब यह सुविधा सही जरूरतमंदों तक ही पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता आएगी।

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रेलवे ने हाल ही में किए ये 3 बड़े बदलाव किए हैं

रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले तैयार होगा

1 जुलाई 2025 से रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार हो रहा है। पहले चार्ट ट्रेन के 4 घंटे पहले बनता था। अब ज्यादा समय वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मिलेगा। हालांकि, अभी यह नियम कुछ ही ट्रेनों में लागू है, जल्द ही इसे सभी ट्रेनों के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार जरूरी

अब IRCTC वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। 15 जुलाई से OTP वेरीफिकेशन भी अनिवार्य है। पहले 30 मिनट तक एजेंट्स तत्काल बुकिंग नहीं कर पाएंगे। ये नियम 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया है।

वेटिंग टिकट वालों की अब नहीं चलेगी 'जुगाड़'

वेटिंग लिस्ट पर अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकते हैं। एसी या स्लीपर में पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा। नया नियम 1 मई 2025 से लागू हो गया है। AC कोच में ऐसा करने पर 440 रुपए और स्लीपर में 250 रुपए जुर्माना देना होगा।

रेलवे ने ये बदलाव क्यों किए?

रेलवे बोर्ड के मुताबिक, ये सभी अपडेट चार्टिंग प्रॉसेस को आसान बनाने, टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने, दलालों और बिचौलियों पर लगाम कसने और आम यात्रियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए हैं।

ट्रेन से अगली यात्रा के लिए जरूरी चेकलिस्ट

  • EQ टिकट है तो एक दिन पहले ही आवेदन कर दें।
  • वेटिंग टिकट है तो जनरल कोच के लिए तैयार रहें।
  • तत्काल टिकट चाहिए तो आधार नंबर और OTP तैयार रखें।
  • यात्रा तय नहीं है तो चार्ट बनने से 8 घंटे पहले तक का समय पास रहेगा।