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  • ट्रै्क्टर खरीदने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कितनी मिलेगी छूट

ट्रै्क्टर खरीदने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कितनी मिलेगी छूट

यदि आप ट्रैक्टर खरीदने  की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर समय औऱ कोई हो नहीं सकता है। टैक्टर खरीद पर मोदी सरकार ने 1 लाख रुपये तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार के इस सुनहरे ऑफर का लाभ पाने के लिए जल्द ऑनलाइन अप्लाई करें। 

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Yatish Srivastava
Published : Mar 02 2024, 09:19 PM IST
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हरियाणा सरकार देगी ट्रैक्टर खरीद पर भारी छूट
Image Credit : social media

हरियाणा सरकार देगी ट्रैक्टर खरीद पर भारी छूट

भाजपा की हरियाणा सरकार किसानों के लिए सुनहरा ऑफर लेकर आई है। सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। लेकिन ये सब्सिडी सरकार केवल अनुसूचित जाति के किसान को दे रही है। 

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Image Credit : social media

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हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर को खरीदने पर 1 लाख रुपये की सहायता देगी  

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कम कीमत कर किसान खरीद सकेंगे अपना ट्रैक्टर
Image Credit : social media

कम कीमत कर किसान खरीद सकेंगे अपना ट्रैक्टर

भाजपा सरकार की ये योजना गरीब और अनुसूचित जाति के किसानों को सहायता देने के लिए लाई गई है। इसका लाभ पाने के लिए 11 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सब्सिडी के लिए लाभार्थियो का चयन लकी ड्रॉ के जरिए होगा।

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सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन करें अप्लाई
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सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन करें अप्लाई

हरियाणा सरकार की ओर से 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं। 11 मार्च तक विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक्‍टर सब्सिडी स्कीम से जुड़ी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी कॉल कर सकते हैं। जिला कृषि विभाग से भी जानकारी ले सकते हैं।

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ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी
Image Credit : social media

ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी और कृषि भूमि का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। योजना का लाभ सिर्फ प्रदेश के ही व्यक्ति को मिलेगा।  

Yatish Srivastava
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