ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना अब बेहद आसान! ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, जानिए पूरी प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़। समय रहते रिन्यूअल कराएँ और जुर्माने से बचें।

Driving Licence Renewal: आप कार, बाइक या कोई और वाहन चलाएं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यह सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए सरकार द्वारा दी गई कानूनी परमिट है। अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो ध्यान रखें कि इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना होता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पूरे भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं।

आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब रिन्यू कराना चाहिए?

भारत में निजी वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आम तौर पर 20 साल या लाइसेंस धारक के 50 साल के होने तक (जो भी पहले हो) वैध होता है। वहीं, वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए दिए गए लाइसेंस की वैधता आमतौर पर 3-5 साल होती है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने से पहले इसे रिन्यू करा लेना चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिनों पहले रिन्यू करा सकते हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस को उसकी वैधता खत्म होने से कुछ सप्ताह पहले ही रिन्यू कराना अच्छा होता है। डीएल की वैधता खत्म होने के बाद भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 30 दिन की छूट अवधि मिलती है। इसके बाद डीएल रिन्यू कराने पर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?

  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन पत्र (आप इसे RTO से ​​प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं)।
  • आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस (जिसकी वैधता अवधी समाप्त होने वाली हो या हो गई हो)
  • आयु प्रमाण पत्र, जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि
  • पता प्रमाण, जैसे- आधार कार्ड, पासपोर्ट, आदि।
  • मेडिकल फिटनेस घोषणा के लिए फॉर्म 1ए (यदि आवेदक की उम्र 40 साल से अधिक है)।
  • पासपोर्ट साइज की तस्वीरें

ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कैसे कराएं?

  • परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं और “ऑनलाइन सेवाएं” पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप-डाउन मेनू में जाकर “ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं” पर क्लिक करें।
  • वह राज्य चुनें जहां आप लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं।
  • आपको नए पेज पर भेजा जाएगा। "Apply for Driving Licence Renewal" पर क्लिक करें।
  • रिन्यू प्रोसेस के लिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और “Continue” पर क्लिक करें।
  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा जैसी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद “Proceed” पर क्लिक करें।
  • मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी, पासपोर्ट साइज के फोटो और डिजिटल साइन अपलोड करें।
  • शुल्क का भुगतान करें और पेमेंट स्टेटस वेरीफाई करें।
  • वेरिफिकेशन के बाद आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन रिन्यू कैसे कराएं?

  • अपने स्थानीय RTO (Regional Transport Office) जाएं।
  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू फॉर्म भरें और मांगे गए दस्तावेजों के साथ जमा करें।
  • यदि आप किसी अन्य राज्य में रिन्यू के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पिछले RTO से NOC (No Objection Certificate) देना होगा।
  • पासपोर्ट साइज की तस्वीर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण दें।
  • शुल्क का भुगतान करें।
  • कुछ आयु मानदंडों के आधार पर आपको मेडिकल जांच (शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित होने के लिए) से गुजरना पड़ सकता है और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आरटीओ आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर देगा।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कितना देना होगा शुल्क?

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 30 दिन की छूट अवधि के दौरान रिन्यू कराने के लिए आवेदन देते हैं तो आपको 200 रुपए फीस लगेंगे। 30 दिन के बाद रिन्यू के लिए आवेदन करने पर 300 रुपए लगेंगे। डीएल एक्सपायर होने के बाद प्रत्येक वर्ष की देरी के लिए अतिरिक्त 1000 रुपए लगेंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू स्टेटस चेक कैसे करें?

  • परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाएं।
  • “ऑनलाइन सेवाएं” टैब पर क्लिक करें और “ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं” चुनें।
  • राज्य चुनें।
  • आपको ऊपर के दाएं कोने में “Application Status” दिखेगा। इसपर क्लिक करें।
  • विवरण दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।
  • आपको अपने आवेदन के बारे में जानकारी मिलेगी।