उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगता है? चालान माफ कैसे कराएं? जानिए जरूरी जानकारी और बचें भारी भरकम दंड से।
Uttar Pradesh Traffic Fines: आप कार या बाइक चलाएं, या कोई और वाहन। यातायात से जुड़े नियमों की अनदेखी करने पर फाइन भरने की नौबत आ सकती है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां हजारों लोगों को फाइन भरना पड़ता है। इसके चलते यह जानना जरूरी है कि यातायात से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर कितना जुर्माना हो सकता है।
उत्तर प्रदेश ट्रैफिक फाइन लिस्ट
1- पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर- पहली बार 500 रुपए और इसके बाद 1500 रुपए
2- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं देने पर- पहली बार 500 रुपए और इसके बाद 1500
3- गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है और उसका इस्तेमाल 12 महीने से अधिक समय तक करते हैं- पहली बार 500 रुपए, अगली बार 1500 रुपए
4- ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से अयोग्य हैं और गाड़ी चलाते पकड़े गए- 10 हजार रुपए
5- गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया- पहली बार 1 हजार रुपए, अगली बार 10 हजार रुपए
6- आपकी गाड़ी तय वायु प्रदूषण मानक से अधिक प्रदूषण करती है- 10 हजार रुपए
7- बिना रजिस्ट्रेशन या निलम्बित/रद्द रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाते पकड़े गए- पहली बार 5000 रुपए, इसके बाद 10 हजार रुपए
8- वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर- पहली बार 5000 रुपए, अगली बार 10 हजार रुपए
9- गाड़ी के नंबर को निर्धारित तरीके से नहीं लगाने पर- पहली बार 5 हजार रुपए, अगली बार 10 हजार रुपए
10- अपनी गाड़ी पर किसी और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने पर- पहली बार 5 रुपए, अगली बार से 10 हजार रुपए
11- गाड़ी पर तय लोगों से अधिक को बैठाने पर- प्रति व्यक्ति 200 रुपए
12- गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर- 1000 रुपए
13- बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर- 1000 रुपए
14- ओवर लोडिंग करने पर- 20 हजार रुपए और 2 हजार रुपए प्रति टन
15- बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर- पहली बार 2000 रुपए, अगली बार 4000 रुपए
16- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर- 5000 रुपए
यूपी में ट्रैफिक चालान कैसे माफ कराएं?
अगर आपका ट्रैफिक चालान कट गया है और इसे माफ कराना चाहते हैं तो आप लोक अदालत जा सकते हैं। यहां आपकी याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट द्वारा चालान कम या माफ किया जा सकता है। हालांकि अगर आपने गंभीर गलती की है या बार-बार आपका चालान कटता है तो राहत मिलने की उम्मीद कम होगी।
ऑनलाइन चालान न भरे तो क्या होगा?
अगर यातायात से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के चलते आपका चालान कटा है तो बेहतर है कि कोर्ट जाएं या इसे भर दें। अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन चालान नहीं भरेंगे तो बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। अगर आपने तीन महीने में अपने लंबित चालान को नहीं भरा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। चालान कटने के तीन दिन के भीतर आपको नोटिस मिलता है। नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर चालान भरना होता है। अगर 90 दिन में भी चालान नहीं भरा तो ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को निलंबित किया जा सकता है।
यूपी में ट्रैफिक चालान स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
अपर आपको ट्रैफिक चालान कटने का मैसेज मिलता है तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ई-चालान परिवहन पोर्टल पर जा सकते हैं। Challan Details जानने के लिए यहां आपको लॉगइन करना होगा। आप चालान नंबर, गाड़ी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने पर आपको अपने चालान की स्थिति के बारे में पता चलेगा। आप चालान को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। इसी पोर्टल से चालान भर सकते हैं।