कर्नाटक हाईकोर्ट ने विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी के खिलाफ एक ही मामले में कई याचिका दायर करने को लेकर दो वकीलों को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और उन्हें जेल भेज दिया।