वाशिंगटन। अफ्रीकी देश युगांडा ने एक ऐसा कानून बनाया है, जिससे समलैंगिक संबंध बनाने पर फांसी तक की सजा हो सकती है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने नए समलैंगिकता विरोधी कानून (Anti homosexuality law) पर साइन कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे मानवता के खिलाफ बताया है।

बाइडेन ने सोमवार को कहा कि युगांडा का नया समलैंगिकता विरोधी कानून सार्वभौमिक मानवाधिकारों का दुखद उल्लंघन है। इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि किसी को भी इस डर में नहीं रहना चाहिए कि उसके जीवन पर खतरा है, उसके साथ हिंसा या भेदभाव हो सकती है।

समलैंगिकता को बढ़ावा दिया तो मिलेगी 20 साल जेल की सजा

युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने एक नए कानून पर साइन किया है। इसके अनुसार समलैंगिकता को बढ़ावा देने पर 20 साल जेल की सजा होगी। अगर समलैंगिक यौन संबंध बनाने में कोई एचआईवी पॉजिटिव शामिल हुआ तो उसे मौत की सजा मिलेगी।

बाइडेन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "युगांडा के समलैंगिकता विरोधी कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह युगांडा के लोगों के लायक नहीं है। यह देश के आर्थिक विकास की संभावनाओं को खतरे में डालता है। मैं युगांडा और दुनिया भर के ऐसे लोगों के साथ हूं जो इस कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। यह गलत है।"

बाइडेन ने कहा-युगांडा में बढ़ी है समलैंगिक लोगों के खिलाफ हिंसा

बाइडेन ने कहा कि युगांडा में समलैंगिकता विरोधी एक्ट लाए जाने के बाद से समलैंगिक लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे कानून युगांडा के लोगों, अमेरिकी कर्मियों, पर्यटकों और व्यापारियों के खिलाफ है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को युगांडा के साथ अमेरिकी जुड़ाव के सभी पहलुओं पर इस कानून के असर का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। इसमें सुरक्षित रूप से सेवाएं देने की हमारी क्षमता भी शामिल है।

व्हाइट हाउस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार इसमें एड्स राहत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना (पीईपीएफएआर) और अन्य प्रकार की सहायता और निवेश शामिल है। बता दें कि युगांडा सहित 30 से अधिक अफ्रीकी देशों में समलैंगिक संबंध प्रतिबंधित हैं।