सार
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पहले फैसलों में से एक जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना था। इस कदम पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। ट्रंप अमेरिका में कड़े आव्रजन नियम लागू कर रहे हैं।
करीब 54 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं - कुल आबादी का 1.47 प्रतिशत। इनमें से दो-तिहाई अप्रवासी हैं। 34 प्रतिशत लोग अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। अगर जन्मसिद्ध नागरिकता का आदेश लागू होता है, तो अस्थायी नौकरी या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों के बच्चों को अब अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता कैसे मिलनी शुरू हुई।
पहले अमेरिकी नागरिक भारतीय
अमेरिकी नागरिक बनना भारतीयों के लिए कभी आसान नहीं रहा। कानूनी लड़ाई लड़कर अमेरिकी नागरिकता हासिल करने वाले पहले भारतीय मुंबई के एक कपड़ा व्यापारी भिकाजी बालसारा थे। 1900 की शुरुआत में, 1790 के प्राकृतिककरण अधिनियम के तहत, केवल गोरे लोगों को ही अमेरिकी नागरिकता दी जाती थी।
नागरिकता के लिए बालसारा की कानूनी लड़ाई 1906 में शुरू हुई। भिकाजी बालसारा ने न्यूयॉर्क की एक सर्किट कोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क था कि इंडो-यूरोपीय सहित सभी आर्यों को गोरे माना जाना चाहिए। अरब और अफ़ग़ान जैसे लोगों द्वारा भी अमेरिकी नागरिकता की मांग किए जाने की आशंका के चलते अदालत ने पहले तो याचिका खारिज कर दी। लेकिन बाद में अपील करने की अनुमति दे दी।
बालसारा पारसी थे। 1910 में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश एमिल हेनरी लाकॉम्ब ने उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्रदान की, क्योंकि पारसियों को फारसी मूल का माना जाता था, जिन्हें गोरे माना जाता था। इस फैसले को बाद में सर्किट अपील कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने माना कि पारसी गोरे हैं। इससे एक अन्य भारतीय ए.के. मजूमदार को भी अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया।
1917 में, अमेरिका ने सख्त आव्रजन कानून बनाए, जिससे भारतीयों के लिए अमेरिका में प्रवेश मुश्किल हो गया। फिर भी, पंजाबी अप्रवासी मैक्सिकन सीमा के रास्ते अमेरिका में घुसपैठ करते रहे और कैलिफ़ोर्निया की इम्पीरियल घाटी में बस गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आव्रजन कानूनों में धीरे-धीरे ढील दी गई। 1946 के लूस-सेलर अधिनियम ने हर साल 100 भारतीयों को प्रवास करने की अनुमति दी। 1952 के प्राकृतिककरण अधिनियम ने इस सीमा को बढ़ाकर 2,000 प्रति वर्ष कर दिया। 1965 में एक बड़ा बदलाव आया, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित भारतीय प्रवास 40,000 प्रति वर्ष हो गया। 2000 तक, यह संख्या लगभग 90,000 हो गई।
राजनीति से लेकर शीर्ष कॉर्पोरेट नौकरियों तक, अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों की सक्रिय उपस्थिति है। कई भारतीय मूल के लोग प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। आईटी क्षेत्र में उछाल के कारण अमेरिका में भारतीय प्रवास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों के लाखों लोग शामिल हैं। आज, अमेरिका द्वारा जारी किए जाने वाले H-1B कार्य वीजा में से 80 प्रतिशत भारतीयों के पास हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं। जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप का ताजा कदम अमेरिका में भारतीय परिवारों के भविष्य पर बहुत असर डालेगा।