सार
वर्ल्ड डेस्क। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने पदभार संभालते ही अमेरिका में जन्मे अप्रवासी बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए। पहले अमेरिका की धरती पर जन्में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती थी। ट्रम्प ने इसे रोकने के लिए आदेश जारी किया है।
जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है?
अमेरिकी संविधान में 14वां संशोधन कर जन्मसिद्ध नागरिकता की व्यवस्था की गई थी। भले ही उसके माता पिता की इमिग्रेशन के संबंध में स्थिति कुछ भी हो। इसका मतलब है कि माता पिता अवैध प्रवासी हैं और उनके बच्चे ने अमेरिका में जन्म लिया है तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। 14वें संशोधन में "अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें अमेरिकी धरती पर जन्मे सभी लोग शामिल हैं, जब तक कि विदेशी राजनयिकों या कब्जा करने वाली सेनाओं के बच्चों के लिए अपवाद नहीं बनाया जाता। ट्रम्प के आदेश में इस व्याख्या पर विवाद किया गया है। कहा गया है कि यह अनधिकृत अप्रवासियों या अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों पर लागू नहीं होता है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने इस कदम के बारे में क्या कहा?
अवैध प्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प का कड़ा रुख रहा है। उन्होंने चुनाव के दौरान अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया था। जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने का आदेश उनके इसी स्टैंड की झलक दिखाता है। इसकी घोषणा के दौरान ट्रम्प ने कहा, "इससे यह तय होता है कि संविधान का दुरुपयोग न हो। यह नीति अवैध अप्रवासियों को अमेरिकी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने से रोकेगी।"
क्या इसका असर भारतीयों पर पड़ेगा?
यह आदेश अमेरिका में जन्मे उन बच्चों पर लागू होगा जिनके माता-पिता एच-1बी वीजा धारक हैं और अन्य अस्थायी वीजा धारक हैं। उदाहरण के लिए, यह अस्थायी वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों को प्रभावित कर सकता है, जहां उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता पाने में मुश्किल हो सकती है। यह वर्तमान मामलों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन 30-दिवसीय कार्यान्वयन अवधि के बाद प्रभावी होगा।
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जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने का भारतीयों पर क्या असर होगा?
डोनाल्ड ट्रम्प का आदेश अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को प्रभावित करता है जिनके माता-पिता एच-1बी वीजा धारक और अन्य अस्थायी वीजा धारक हैं। यह अस्थायी वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले लाखों भारतीयों को प्रभावित कर सकता है। उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता पाने में मुश्किल हो सकती है।