वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) मंगलवार को मियामी के एक कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ गोपनीय दस्तावेज घर ले जाने के आरोप हैं। ट्रम्प ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है। दरअसल, राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रम्प ने व्हाइट हाउस खाली किया था।
आरोप है कि वह अपने साथ सैकड़ों खुफिया डॉक्यूमेंट्स ले गए थे। इसमें सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी शामिल थे। इसके चलते ट्रम्प के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड भी बनाया है। वह अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें संघीय आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी घर ले गए थे ट्रम्प
ट्रम्प पर आरोप है कि वह सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों वाले दस्तावेजों को चुपके से घर ले गए। उन्होंने दस्तावेजों को वापस पाने के सरकारी प्रयासों को विफल करने की योजना बनाई। ट्रम्प मंगलवार को मियामी के संघीय न्यायालय में जज के सामने पेश हुए। अधिकारियों का कहना है कि ट्रम्प ने परमाणु कार्यक्रमों और अन्य संवेदनशील सैन्य जानकारियों से संबंधित दस्तावेजों को अपने घर में रखा। यह दूसरा आपराधिक मामला है जिसका ट्रम्प सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ पॉर्न स्टार को हश-मनी देने का मामला भी चल रहा है।
राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ट्रम्प
ट्रम्प 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट में चल रहे मामलों से उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में बाधा पड़ रही है। ट्रम्प ने दोनों मामलों में गलत काम करने से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ केस किए गए। ट्रम्प मंगलवार को फ्लोरिडा में अपने घर मार-ए-लागो एस्टेट में अवैध रूप से गोपनीय डॉक्यूमेंट्स जमा करने के मामले में सरेंडर करने के लिए मियामी कोर्ट पहुंचे थे।
ट्रम्प को मिल सकती है 10 साल जेल की सजा
डोनाल्ड ट्रम्प पर अमेरिका के परमाणु हथियारों से जुड़ी खुफिया जानकारी भी चुरा ले जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि ट्रम्प ने अमेरिकी सेना से जुड़े गुप्त दस्तावेज ऐसे लोगों को दिखाए, जिन्हें इन्हें देखने की अनुमति नहीं थी। ट्रम्प को 37 अलग-अलग केस का सामना करना पड़ रहा है। इसमें राष्ट्रीय रक्षा सूचना को जानबूझकर खतरे में डालना भी शामिल है। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा मिल सकती है।